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सेबी की बड़ी चेतावनी: अनधिकृत प्लेटफॉर्म पर गैर-सूचीबद्ध शेयरों की खरीद-बिक्री से निवेशकों को भारी जोखिम

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भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने निवेशकों को आगाह किया है कि वे अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म और वेबसाइटों पर गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों की खरीद-बिक्री से बचें, अन्यथा बड़ा वित्तीय जोखिम हो सकता है।

पटना/आलम की खबर: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने निवेशकों को एक बार फिर बेहद गंभीर चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म और वेबसाइटों के माध्यम से गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों की खरीद-बिक्री करना भारी जोखिम भरा साबित हो सकता है। बाजार नियामक ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ऐसे प्लेटफॉर्म न तो सेबी द्वारा अधिकृत हैं और न ही किसी प्रकार की नियामकीय निगरानी के दायरे में आते हैं, इसलिए इन पर होने वाला कोई भी लेन-देन निवेशकों के लिए सुरक्षा कवच के बिना होता है।

सेबी ने अपनी ताजा एडवाइजरी में कहा है कि कई ऑनलाइन वेबसाइटें और डिजिटल प्लेटफॉर्म लगातार निवेशकों को आकर्षित कर रहे हैं और गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों की खरीद-बिक्री का दावा कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि इन प्लेटफॉर्म पर होने वाली ट्रेडिंग पूरी तरह अनियमित और असुरक्षित होती है। निवेशकों को यहां न तो किसी प्रकार की गारंटी मिलती है और न ही विवाद की स्थिति में कोई आधिकारिक समाधान प्रणाली उपलब्ध होती है।

नियामक संस्था ने निवेशकों को यह भी स्पष्ट रूप से चेताया है कि ऐसे प्लेटफॉर्म पर केवल वित्तीय लेन-देन ही नहीं, बल्कि अपनी निजी और संवेदनशील जानकारी साझा करना भी खतरनाक हो सकता है। इन वेबसाइटों पर दी गई जानकारी और सेवाएं किसी भी प्रकार की आधिकारिक जांच या निगरानी से बाहर होती हैं, जिससे धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड की संभावना कई गुना बढ़ जाती है।

सेबी ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कहा, “निवेशकों को एक बार फिर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन या ट्रेडिंग करने या अपनी संवेदनशील निजी जानकारी साझा करने के जोखिमों के बारे में आगाह किया जाता है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म न तो अधिकृत हैं और न ही मान्यता प्राप्त हैं।”

यह पहली बार नहीं है जब SEBI ने इस तरह की चेतावनी जारी की है। इससे पहले भी दिसंबर 2024 और अगस्त 2016 में निवेशकों को इसी प्रकार के अनधिकृत प्लेटफॉर्म से सावधान रहने की सलाह दी गई थी। इसके बावजूद लगातार नए-नए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सामने आ रहे हैं, जो गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों में निवेश का आकर्षक विकल्प बताकर लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि अनधिकृत प्लेटफॉर्म पर निवेश करने वाले लोग अक्सर अधिक रिटर्न के लालच में फंस जाते हैं और बाद में भारी नुकसान का सामना करते हैं। क्योंकि इन प्लेटफॉर्म पर न तो पारदर्शिता होती है और न ही किसी तरह की वैधानिक जवाबदेही तय होती है। कई मामलों में निवेशक अपनी पूरी पूंजी भी खो बैठते हैं और उनके पास शिकायत दर्ज कराने का भी कोई मजबूत माध्यम नहीं बचता।

सेबी ने यह भी दोहराया है कि केवल मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज ही प्रतिभूतियों की खरीद-बिक्री के लिए अधिकृत प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं। इसलिए किसी भी निवेश से पहले यह जांचना जरूरी है कि संबंधित प्लेटफॉर्म सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त है या नहीं। बिना जांच के किया गया निवेश भविष्य में बड़े वित्तीय संकट का कारण बन सकता है।

नियामक संस्था ने यह भी बताया कि अनधिकृत प्लेटफॉर्म पर लेन-देन करने वाले निवेशकों को किसी भी प्रकार का निवेशक संरक्षण नहीं मिलता। इसका मतलब यह है कि यदि कोई धोखाधड़ी या नुकसान होता है तो निवेशक सेबी, स्टॉक एक्सचेंज या डिपॉजिटरी की शिकायत निवारण प्रणाली का लाभ नहीं उठा सकते।

हाल के वर्षों में डिजिटल निवेश प्लेटफॉर्म और ऐप्स की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिससे निवेशकों के लिए सही और गलत प्लेटफॉर्म की पहचान करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। इसी वजह से SEBI समय-समय पर जागरूकता अभियान और चेतावनी जारी करता रहता है, ताकि आम निवेशक सुरक्षित रह सकें।

विशेषज्ञ यह भी सलाह देते हैं कि किसी भी निवेश से पहले कंपनी की वैधता, स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टिंग स्थिति और नियामकीय अनुमोदन की जांच अवश्य करनी चाहिए। इसके अलावा, यदि कोई प्लेटफॉर्म असामान्य रूप से अधिक रिटर्न का वादा करता है तो उसे तुरंत संदिग्ध मानना चाहिए।

कुल मिलाकर, सेबी की यह चेतावनी एक बार फिर निवेशकों को यह याद दिलाती है कि वित्तीय बाजार में सुरक्षा और सतर्कता सबसे महत्वपूर्ण है। लालच और जल्दबाजी में लिया गया निवेश निर्णय अक्सर बड़े नुकसान में बदल सकता है, इसलिए हमेशा अधिकृत और विश्वसनीय प्लेटफॉर्म का ही चयन करना चाहिए।

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