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Manoranjan News: इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस, अमेरिकी नागरिकता और OCI कार्ड की क्या है कहानी?

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Alam Ki Khabar | Bihar News | Patna News | Samastipur News | अभिनेता इमरान खान को मुंबई में प्रदर्शन में शामिल होने के बाद 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस मिला है। जानिए उनकी अमेरिकी नागरिकता, OCI कार्ड और कानूनी विवाद की पूरी जानकारी।

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को 28 अक्टूबर 2026 तक भारत छोड़ने का नोटिस दिए जाने के बाद उनकी नागरिकता और भारत में रहने की कानूनी स्थिति को लेकर चर्चा तेज हो गई है। आमिर खान के भतीजे इमरान लंबे समय से भारत में रह रहे हैं और हिंदी फिल्मों में काम कर चुके हैं, लेकिन वह भारतीय नागरिक नहीं, बल्कि अमेरिकी नागरिक हैं। उनके पास ओवरसीज सिटिजनशिप ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड है, जो उन्हें भारतीय नागरिकता नहीं देता।


यह मामला 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुए एक विरोध प्रदर्शन के बाद सामने आया। इस प्रदर्शन में इमरान खान भी शामिल हुए थे। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की थी। इसके बाद इमरान को कुछ समय के लिए हिरासत में लिया गया और फिर रिहा कर दिया गया। अब उनके खिलाफ भारत में रहने से जुड़े नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए नोटिस जारी किए जाने की खबर है।


अमेरिका में हुआ था इमरान खान का जन्म


इमरान खान का जन्म अमेरिका के विस्कॉन्सिन राज्य में हुआ था। जन्म के आधार पर उन्हें अमेरिकी नागरिकता मिली। इसी वजह से उनके पास अमेरिकी पासपोर्ट है। बाद में उन्होंने भारत में रहकर अपना फिल्मी करियर बनाया और हिंदी सिनेमा में पहचान हासिल की।


भारत में रहने और काम करने के लिए इमरान OCI कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। OCI कार्ड भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को भारत में लंबे समय तक रहने और कई सुविधाओं का लाभ लेने की अनुमति देता है। हालांकि, इसे भारतीय नागरिकता नहीं माना जाता। OCI कार्डधारक विदेशी नागरिक ही रहते हैं और उन्हें भारतीय पासपोर्ट या मतदान का अधिकार केवल इस कार्ड के आधार पर नहीं मिलता।


इतने साल भारत में रहने के बाद भी नागरिकता क्यों नहीं मिली?


इमरान खान के मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत में जन्मे या बचपन से यहां रहने वाले कई लोगों की तरह वह भारतीय नागरिक क्यों नहीं बने। इसका जवाब उनकी जन्म संबंधी नागरिकता और कानूनी स्थिति से जुड़ा है।


इमरान का जन्म अमेरिका में हुआ और उनकी अमेरिकी नागरिकता है। भारत में लंबे समय तक रहने, काम करने या भारतीय फिल्मों में अभिनय करने से अपने आप भारतीय नागरिकता नहीं मिलती। भारतीय नागरिकता पाने के लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया और पात्रता की शर्तें पूरी करनी होती हैं।


भारत में नागरिकता के लिए आवेदन करने की अलग-अलग कानूनी व्यवस्थाएं हैं। किसी व्यक्ति की पात्रता उसके जन्म, माता-पिता की नागरिकता, भारत में रहने की अवधि और अन्य लागू शर्तों पर निर्भर कर सकती है। इसलिए किसी विदेशी नागरिक को केवल लंबे समय तक भारत में रहने के आधार पर भारतीय नागरिक नहीं माना जा सकता।


इमरान खान ने पहले भी भारतीय पासपोर्ट हासिल करने की इच्छा जताई थी, ऐसी खबरें सामने आ चुकी हैं। हालांकि, उनकी वर्तमान कानूनी स्थिति अमेरिकी नागरिक और OCI कार्डधारक की है। नागरिकता के लिए उन्होंने कभी आवेदन किया था या उस प्रक्रिया में क्या स्थिति बनी, इस बारे में किसी अंतिम आधिकारिक निष्कर्ष के बिना यह कहना सही नहीं होगा कि उन्हें किस खास वजह से नागरिकता नहीं मिली।


विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के बाद क्यों हुई कार्रवाई?


10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) से जुड़े प्रदर्शन में इमरान खान अपनी साथी लेखा वाशिंगटन के साथ पहुंचे थे। प्रदर्शन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई थी। इस दौरान पुलिस ने इमरान को हिरासत में लिया था। रिहा होने के बाद उन्होंने पुलिस वैन के भीतर से अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की थी और मजाकिया अंदाज में लिखा था कि ऐसा लग रहा है जैसे वह ड्राइव पर जा रहे हों।


इमरान ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि वह किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के तौर पर नहीं, बल्कि मुंबई में रहने वाले एक आम व्यक्ति के रूप में प्रदर्शन में शामिल हुए थे। उन्होंने लोगों की आवाज और आने-जाने की स्वतंत्रता से जुड़े सवाल उठाए थे।


मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया की शिकायत के बाद इमरान के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठी। इसके बाद विदेशी नागरिक होने के बावजूद प्रदर्शन में शामिल होने के मामले को लेकर संबंधित अधिकारियों ने कदम उठाया।


इमिग्रेशन कानून और OCI कार्ड के नियम क्या कहते हैं?


इमरान खान को जारी नोटिस को इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 के प्रावधानों से जोड़ा गया है। रिपोर्टों के अनुसार, नोटिस में उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने को कहा गया है। हालांकि, इस मामले में अधिकारियों द्वारा बताए गए आरोपों और किसी अदालत के अंतिम फैसले को अलग-अलग समझना जरूरी है।


OCI कार्ड भारतीय नागरिकता के समान नहीं है। OCI कार्डधारकों पर भारत में विदेशी नागरिकों से संबंधित नियम लागू होते हैं। उन्हें भारतीय नागरिकों के सभी राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। लेकिन किसी खास गतिविधि के आधार पर कार्रवाई का कानूनी औचित्य क्या है, यह संबंधित कानून, नोटिस में दर्ज आधार और उपलब्ध तथ्यों पर निर्भर करेगा।


इसलिए केवल नोटिस जारी होने को किसी अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बराबर नहीं माना जा सकता। मामले की कानूनी स्थिति आगे की सुनवाई और अधिकारियों के आदेशों से स्पष्ट होगी।


इमरान खान बॉम्बे हाईकोर्ट जाने की तैयारी में


15 अक्टूबर की मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इमरान खान इस नोटिस को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। उनके वकीलों ने याचिका दायर करने की प्रक्रिया की जानकारी दी है। ऐसे में आगे की कार्रवाई और अदालत का रुख इस मामले में महत्वपूर्ण होगा।


फिलहाल उनके सामने 28 अक्टूबर की समयसीमा है, लेकिन नोटिस को अदालत में चुनौती दिए जाने की स्थिति में कानूनी प्रक्रिया के दौरान आगे क्या आदेश आते हैं, यह देखना होगा। इस मामले में अंतिम स्थिति अदालत और संबंधित अधिकारियों के निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगी।


फिल्मों में बाल कलाकार से मुख्य अभिनेता तक का सफर


इमरान खान ने बतौर बाल कलाकार 1988 में फिल्म कयामत से कयामत तक में काम किया था। इसके बाद वह जो जीता वही सिकंदर में भी नजर आए। मुख्य अभिनेता के रूप में उन्होंने 2008 की फिल्म जाने तू... या जाने ना से बॉलीवुड में पहचान बनाई।


इसके बाद इमरान ने किडनैप, लक, आई हेट लव स्टोरीज, ब्रेक के बाद, दिल्ली बेली, मेरे ब्रदर की दुल्हन और एक मैं और एक तू जैसी फिल्मों में अभिनय किया। रोमांटिक और युवा किरदारों के लिए पहचाने जाने वाले इमरान लंबे समय तक फिल्मों से दूर भी रहे।


अब उनके फिल्मी करियर के बजाय नागरिकता और इमिग्रेशन से जुड़ा विवाद सुर्खियों में है। यह मामला एक बार फिर इस सवाल को सामने लाता है कि भारत में लंबे समय तक रहने वाला विदेशी नागरिक किन अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है और OCI कार्ड की सीमाएं क्या हैं।


डिस्क्लेमर: यह खबर उपलब्ध मीडिया रिपोर्टों पर आधारित है। नोटिस में लगाए गए आरोपों और मामले के अंतिम कानूनी निष्कर्ष को एक नहीं माना जाना चाहिए।

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