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Sports News: Abhishek Porel Arrest Case में हाईकोर्ट की सुनवाई 14 सितंबर तक टली, पुलिस जांच जारी

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Sports News | Abhishek Porel Arrest Case | क्रिकेटर अभिषेक पोरेल से जुड़े मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुनवाई 14 सितंबर तक टाल दी है। पुलिस को जांच आगे बढ़ाने के लिए समय मिला है।

डेस्क, कोलकाता, 12 अगस्त। भारतीय क्रिकेटर अभिषेक पोरेल से जुड़े एक गंभीर आपराधिक मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुनवाई 14 सितंबर तक के लिए टाल दी है। राज्य सरकार की ओर से अदालत से अतिरिक्त समय मांगा गया था, ताकि पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ा सके। मामले में पोरेल पर एक मेडिकल छात्रा की शिकायत के आधार पर दुष्कर्म, मारपीट और आपराधिक धमकी समेत कई आरोप लगाए गए हैं।

हुगली जिले की पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करने के बाद अभिषेक पोरेल को गिरफ्तार किया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि वह और पोरेल लंबे समय से एक-दूसरे के संपर्क में थे और दोनों के बीच शादी को लेकर भी बातचीत हुई थी। महिला का दावा है कि शादी का भरोसा दिए जाने के बाद दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने, लेकिन बाद में रिश्ते में विवाद पैदा हो गया।

हालांकि, मामले में लगाए गए आरोप अभी न्यायिक जांच के दायरे में हैं। आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और पोरेल पहले इन आरोपों से इनकार कर चुके हैं।

शिकायत के बाद शुरू हुई पुलिस जांच

मामले की शिकायत 23 जून को मोगरा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता के मुताबिक, वह और पोरेल करीब साढ़े तीन साल से एक-दूसरे को जानते थे। दोनों के बीच शादी की योजना भी बनी थी। महिला ने यह भी दावा किया कि दोनों ने साथ में विदेश यात्रा की थी।

बाद में दोनों के रिश्ते में विवाद बढ़ गया। शिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि पोरेल ने रिश्ते को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उसने पुलिस का रुख किया।

शिकायत में पुराने विवाद का भी जिक्र

महिला की शिकायत के अनुसार, करीब डेढ़ साल पहले दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। यह मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंचा था, लेकिन उस समय कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी।

जून में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने पोरेल से पूछताछ और उनसे जुड़े स्थानों पर पहुंचकर जानकारी जुटाने की कोशिश की।

हाईकोर्ट पहुंचा मामला

पुलिस जांच के बीच शिकायतकर्ता ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस की कार्रवाई और जांच से जुड़े मुद्दे सामने आए।

इसके बाद अदालत ने पुलिस को पोरेल की गिरफ्तारी का निर्देश दिया। पुलिस ने बाद में कार्रवाई करते हुए क्रिकेटर को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की भी जांच कर रही है। मामले में मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल सामग्री से जुड़ी जानकारी भी जांच का हिस्सा हो सकती है।

एक अन्य व्यक्ति भी आरोपी

मामले की जांच में पोरेल के एक दोस्त का नाम भी आरोपी के तौर पर सामने आया है। पुलिस के अनुसार, वह अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है और उसकी तलाश की जा रही है।

जांच एजेंसी शिकायत में लगाए गए आरोपों से जुड़े अलग-अलग पहलुओं की पड़ताल कर रही है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना से जुड़े दावों और उपलब्ध साक्ष्यों के बीच क्या संबंध है।

कोर्ट ने फिर बढ़ाई सुनवाई की तारीख

मामले में ताजा सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत से जांच पूरी करने के लिए और समय देने का अनुरोध किया। सरकार की दलील के बाद अदालत ने सुनवाई को 14 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया।

अब अगली सुनवाई में पुलिस जांच की प्रगति और मामले से जुड़े अन्य कानूनी पहलुओं पर चर्चा हो सकती है।

पोरेल का क्रिकेट करियर

अभिषेक पोरेल बंगाल के विकेटकीपर-बल्लेबाज हैं। वह घरेलू क्रिकेट के अलावा इंडियन प्रीमियर लीग में भी खेल चुके हैं। क्रिकेट में उनकी पहचान एक युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज के रूप में रही है।

क्रिकेट करियर के बीच सामने आए इस कानूनी विवाद के कारण अब उनकी पेशेवर गतिविधियों के साथ-साथ मामले की न्यायिक प्रक्रिया पर भी नजर बनी हुई है।

आरोप साबित होना अभी बाकी

मामला फिलहाल अदालत में विचाराधीन है। इसलिए शिकायत में लगाए गए आरोपों को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। पुलिस जांच और अदालत की कार्यवाही के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।

अभिषेक पोरेल की ओर से पहले आरोपों से इनकार किया गया है। ऐसे में आने वाले समय में पुलिस की जांच, उपलब्ध साक्ष्य और अदालत की सुनवाई मामले की दिशा तय करेगी।

14 सितंबर की सुनवाई पर रहेगी नजर

अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 सितंबर को होगी। तब तक पुलिस जांच में आगे हुई कार्रवाई की जानकारी अदालत के सामने रखी जा सकती है।

फिलहाल पुलिस मामले से जुड़े सभी पक्षों की जानकारी जुटा रही है और दूसरे आरोपी की तलाश भी जारी है। अदालत की अगली सुनवाई के बाद मामले में आगे की कानूनी स्थिति और स्पष्ट होने की उम्मीद है।

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कानूनी प्रक्रिया में आरोप और दोषसिद्धि के बीच अंतर जरूरी

अभिषेक पोरेल से जुड़े मामले में आरोप गंभीर हैं, लेकिन किसी भी आपराधिक मामले में शिकायत और गिरफ्तारी को अंतिम दोषसिद्धि नहीं माना जा सकता। अदालत में आरोपों से जुड़े साक्ष्यों की जांच होती है और दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलता है।

इस मामले में भी पुलिस को शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि के लिए उपलब्ध साक्ष्य जुटाने होंगे। दूसरी ओर, आरोपी पक्ष को भी कानूनी प्रक्रिया के तहत अपना पक्ष रखने का अधिकार है।

14 सितंबर की सुनवाई इसलिए महत्वपूर्ण होगी क्योंकि तब तक जांच में हुई प्रगति अदालत के सामने आ सकती है। फिलहाल मामले में अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी।

नोट: इस रिपोर्ट में लगाए गए आरोप शिकायत और उपलब्ध जानकारी पर आधारित हैं। आरोपों की अंतिम पुष्टि अदालत की प्रक्रिया के बाद ही होगी।

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