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सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर की बेल पर लगाया रोक

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर रोक लगा दी है। यह फैसला दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुनवाई के दौरान लिया गया, जिसमें सेंगर की उम्रकैद की सजा सस्पेंड करते हुए उन्हें बेल दे दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच—चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह—ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई की। सुनवाई CBI की उस याचिका पर हुई, जिसमें उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के 23 दिसंबर के आदेश को चुनौती दी थी।
CBI और पीड़ित परिवार का आरोप है कि बेल आदेश ने समाज में महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर गलत संदेश भेजा है और लोगों का न्याय पर भरोसा हिला सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट में भी CBI ने सेंगर की बेल को लेकर कड़ी आपत्ति जताई थी और मामले की गंभीरता पर जोर दिया।
इससे पहले, दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच—जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर—ने सेंगर की उम्रकैद की सजा को सस्पेंड करते हुए उन्हें अपील पेंडिंग रहने तक कड़ी शर्तों के साथ कंडीशनल बेल दे दी थी।
याद दिला दें कि दिसंबर 2019 में ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को एक नाबालिग लड़की को अगवा करने और उसके साथ रेप करने का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा और 25 लाख रुपये का जुर्माना सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस मामले के सभी केसों को उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर कर दैनिक ट्रायल की व्यवस्था की थी।
अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सेंगर की बेल पर रोक लग गई है और उनकी जेल सजा लागू रहेगी।

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