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RJD नेता देवा गुप्ता को हाईकोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक

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मोतिहारी/पटना:
राजद नेता देवा गुप्ता को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई तक देवा गुप्ता की गिरफ्तारी नहीं की जाए। इस आदेश के बाद मोतिहारी पुलिस की कार्रवाई पर अस्थायी विराम लग गया है।
पुलिस की कार्रवाई पर लगी रोक
यह मामला उस समय सुर्खियों में आया था, जब मोतिहारी पुलिस ने जिले के कथित 100 कुख्यात अपराधियों की सूची जारी की थी। इस सूची में देवा गुप्ता का नाम शीर्ष पर रखा गया था। पुलिस ने उन पर कई आपराधिक मामलों में संलिप्तता का आरोप लगाते हुए इनाम की घोषणा भी की थी।
हाईकोर्ट में क्या हुआ?
पुलिस की कार्रवाई के बाद देवा गुप्ता ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिया कि कोर्ट की अनुमति के बिना कोई गिरफ्तारी नहीं की जाए। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख भी तय कर दी है।
बचाव पक्ष की दलील
देवा गुप्ता की ओर से अदालत में दलील दी गई कि उनके खिलाफ दर्ज अधिकांश मामले पुराने हैं और उन्हें राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया जा रहा है। वकील ने कहा कि यह पूरा मामला राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित है।
पुलिस का पक्ष
वहीं पुलिस का दावा है कि देवा गुप्ता के खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं और वे लंबे समय से कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए हैं। पुलिस पहले ही उन्हें सरेंडर करने का निर्देश दे चुकी थी।
राजनीतिक हलचल तेज
इस फैसले के बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। एक ओर समर्थक इसे न्याय की जीत बता रहे हैं, वहीं विरोधी दल इसे कानून-व्यवस्था से जोड़कर सवाल उठा रहे हैं।
 अगली सुनवाई तक देवा गुप्ता की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी, और अब सबकी नजरें हाईकोर्ट के अगले फैसले पर टिकी हैं।

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