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राशन वितरण व्यवस्था में बदलाव, जनवरी 2026 से गेहूं–चावल का नया अनुपात लागू

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पटना।राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत आने वाले राशन कार्डधारकों के लिए अहम सूचना जारी की गई है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग (बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड) द्वारा बताया गया है कि जनवरी 2026 से राशन वितरण के गेहूं–चावल के अनुपात में बदलाव किया गया है।
अब तक यानी दिसंबर 2025 तक लाभुकों को खाद्यान्न का वितरण 1:4 के अनुपात में किया जा रहा था। इसके तहत
अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के लाभुकों को प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें 7 किलोग्राम गेहूं और 28 किलोग्राम चावल शामिल था।
वहीं प्राथमिकता प्राप्त गृहस्थी (PHH) के लाभुकों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें 1 किलोग्राम गेहूं और 4 किलोग्राम चावल दिया जाता था।
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार द्वारा 28 नवंबर 2025 को जारी पत्र के आलोक में खाद्यान्न की मदवार मात्रा में परिवर्तन किया गया है। इसके बाद राज्य सरकार ने विचारोपरांत खाद्यान्न वितरण के अनुपात को 1:4 से बदलकर 2:3 करने का निर्णय लिया है।
जनवरी 2026 से नई व्यवस्था
अब लाभुकों को निम्नलिखित मात्रा में राशन मिलेगा—

 अंत्योदय अन्न योजना (AAY)

प्रति परिवार कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न
14 किलोग्राम गेहूं
21 किलोग्राम चावल

 प्राथमिकता प्राप्त गृहस्थी (PHH)

प्रति व्यक्ति कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न
2 किलोग्राम गेहूं
3 किलोग्राम चावल
विभाग ने सभी राशन कार्डधारकों से अपील की है कि वे नई व्यवस्था की जानकारी रखें और किसी प्रकार की परेशानी होने पर संबंधित जन वितरण प्रणाली (PDS) विक्रेता या प्रखंड आपूर्ति कार्यालय से संपर्क करें।
यह बदलाव जनवरी 2026 के वितरण चक्र से प्रभावी होगा।

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