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भीषण ठंड को लेकर समस्तीपुर में स्कूलों के समय में बदलाव, DM का आदेश जारी

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समस्तीपुर | 7 जनवरी 2026
जिले में लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड और गिरते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा के मद्देनज़र बड़ा फैसला लिया है। जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों के संचालन समय में अस्थायी बदलाव का आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार, समस्तीपुर जिले के सभी सरकारी, निजी विद्यालयों, प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में शैक्षणिक गतिविधियां अब सुबह 10:00 बजे से पहले और दोपहर 3:00 बजे के बाद संचालित नहीं की जाएंगी। यह आदेश 8 जनवरी 2026 से प्रभावी होकर 10 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा।

बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए फैसला

जिलाधिकारी ने आदेश में स्पष्ट किया है कि अत्यधिक ठंड के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह एहतियाती कदम उठाया गया है। विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वे आदेश के अनुरूप अपने शैक्षणिक कार्यों का समय पुनर्निर्धारित करें।

परीक्षा और विशेष कक्षाओं को छूट

हालांकि, प्री-बोर्ड और बोर्ड परीक्षा से जुड़ी विशेष कक्षाओं एवं परीक्षाओं को इस आदेश से मुक्त रखा गया है, ताकि छात्रों की परीक्षा तैयारी प्रभावित न हो।

सख्ती से पालन कराने के निर्देश

इस आदेश की प्रतिलिपि जिले के सभी विद्यालय प्रधानों, वरीय पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारियों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों, शिक्षा पदाधिकारियों, सभी थानाध्यक्षों एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजी गई है। जिला प्रशासन ने निर्देश दिया है कि आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।
प्रशासन ने अभिभावकों और विद्यालय प्रबंधन से अपील की है कि वे बच्चों को ठंड से बचाने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतें और प्रशासन के निर्देशों का सहयोग करें।

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