:
Breaking News

समस्तीपुर में औषधि विभाग की बड़ी कार्रवाई, अनियमितता पर दो मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निलंबित

top-news
https://maannews.acnoo.com/public/frontend/img/header-adds/adds.jpg

समस्तीपुर।आम नागरिकों के स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता न हो, इसे सुनिश्चित करने के उद्देश्य से औषधि नियंत्रण प्रशासन, समस्तीपुर ने जिले में सख्त कदम उठाया है। सदर अस्पताल परिसर स्थित सहायक औषधि नियंत्रक कार्यालय के नेतृत्व में समस्तीपुर जिले के विभिन्न औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों का औचक एवं नियमित निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान कुछ मेडिकल स्टोरों में औषधि अधिनियम एवं नियमावली के उल्लंघन, अभिलेखों की कमी, निर्धारित मानकों के अनुरूप दवाओं का संधारण नहीं होना तथा अन्य गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। इन अनियमितताओं के आलोक में संबंधित प्रतिष्ठानों से स्पष्टीकरण तलब किया गया। प्राप्त स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाए जाने के बाद विभाग द्वारा कठोर कार्रवाई करते हुए दो औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों की अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) निलंबित कर दी गई।
निलंबित किए गए औषधि विक्रय प्रतिष्ठान:
मे० म/स गणपति मेडिकल हॉल, मोहनपुर, बजरंगबली मंदिर के समीप, मोहनपुर, समस्तीपुर
मे० म/स रितिक ड्रग स्टोर, मोहनपुर, पटोरी, समस्तीपुर
औषधि विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना नियमों का पालन किए दवाओं की बिक्री करना गंभीर अपराध है और इससे सीधे तौर पर आम लोगों के जीवन पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। विभाग द्वारा यह भी कहा गया कि भविष्य में जिले के सभी मेडिकल स्टोरों पर निरंतर निगरानी, जांच अभियान और औचक निरीक्षण जारी रहेगा।
प्रशासन ने सभी दवा विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि वे अपने प्रतिष्ठानों में वैध अनुज्ञप्ति, प्रशिक्षित फार्मासिस्ट की उपस्थिति, दवाओं का सही भंडारण, एक्सपायरी दवाओं का निस्तारण तथा आवश्यक रजिस्टरों का संधारण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में आगे और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

 औषधि विभाग की इस कार्रवाई से

जिले के अन्य मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मचा है और इसे जनहित में उठाया गया सख्त व सराहनीय कदम माना जा रहा

https://maannews.acnoo.com/public/frontend/img/header-adds/adds.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *