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ओवैसी ने कांग्रेस पर लगाया आरोप, खालिद-इमाम को बेल न मिलने की जिम्मेदारी

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हैदराबाद/अमरावती: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत न मिलने की जिम्मेदारी उनकी है। ओवैसी ने बताया कि जिस यूएपीए (UAPA) कानून के तहत दोनों पर केस दर्ज है, वह कांग्रेस सरकार के समय संसद में पेश किया गया था।
ओवैसी यह बयान महाराष्ट्र के अमरावती में 15 जनवरी को होने वाले नगर निगम चुनावों से पहले आयोजित जनसभा में दे रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान सेक्युलरिज्म की बातें करने वाले दल असल में मुसलमानों, दलितों और आदिवासियों के दुश्मन हैं, क्योंकि वे वोट पाने के लिए राजनीतिक सेक्युलरिज्म का इस्तेमाल करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने दी थी जमानत से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी को 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश मामले में खालिद और इमाम को यूएपीए की धारा 15A के तहत जमानत देने से इनकार किया। ओवैसी ने कहा कि उस समय के गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने यह कानून पेश किया था। उन्होंने बताया कि कानून का उद्देश्य आतंकवाद से निपटना है, लेकिन इसका दुरुपयोग आम लोगों, बुद्धिजीवियों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ किया जाता है।
ओवैसी ने उदाहरण देते हुए कहा कि एल्गार परिषद मामले में आरोपी 85 वर्षीय स्टेन स्वामी की जेल में मौत इसी कानून के चलते हुई। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि 2019 में यूएपीए में संशोधन के दौरान कांग्रेस ने बीजेपी सरकार का समर्थन किया था, जिससे अब कई निर्दोष लोगों की जिंदगी प्रभावित हो रही है।
यूएपीए और राजनीति
ओवैसी ने कहा कि कानून की कठोर परिभाषाओं और दुरुपयोग के कारण खालिद और इमाम पांच साल से जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत का निर्णय “हिस्सेदारी के लेवल” का हवाला देते हुए पांच अन्य आरोपियों को दी, जबकि खालिद और इमाम को जमानत नहीं मिली।
उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस कानून के निर्माण और संशोधन ने मासूमों की जिंदगी बर्बाद कर दी है और सरकारें इसे राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही हैं।
ओवैसी ने जनता से अपील की कि कानून के सही इस्तेमाल और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहें।

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