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पटना हाई कोर्ट ने पत्नी और बेटियों की हत्या मामले में दोषी को 20 साल की सश्रम कैद सुनाई

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पटना: बिहार की न्याय व्यवस्था ने घरेलू हिंसा और नाबालिगों के खिलाफ एक जघन्य अपराध में सख्त संदेश देते हुए मोहम्मद ताहिर को 20 साल सश्रम कैद की सजा सुनाई है। यह आदेश पटना हाई कोर्ट की जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद और जस्टिस शैलेन्द्र सिंह की खंडपीठ ने सुनाया।
सजा का स्वरूप और विशेष प्रावधान
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सजा की अवधि के दौरान ताहिर को किसी भी प्रकार का क्षमादान, रिमिशन या रिहाई का लाभ नहीं मिलेगा। ट्रायल कोर्ट ने वर्ष 2025 में ताहिर की दोषसिद्धि तय की थी और मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने मृत्युदंड को बदलते हुए उसे 20 वर्ष के सश्रम कारावास में परिवर्तित किया। साथ ही अदालत ने कहा कि 14 साल की सजा पूरी होने के बावजूद आरोपी को रिहा नहीं किया जाएगा।
मामले का पृष्ठभूमि
मोहम्मद ताहिर पर आरोप था कि उसने अपने घर में पत्नी और दो नाबालिग बेटियों (5 और 7 वर्ष) को जलाकर मार डाला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तीनों के शरीर पर गंभीर जलने के निशान पाए गए। प्रारंभ में ताहिर ने इसे घर में आग लगने का हादसा बताने की कोशिश की थी, लेकिन सबूतों और गवाहों ने उसकी कहानी को खारिज कर दिया।
सह-अभियुक्ता को बरी किया गया
सह-अभियुक्ता हदीसा खातून को संदेह का लाभ देते हुए अदालत ने बरी कर दिया। मामले की सुनवाई में बचाव पक्ष की ओर से अजय कुमार ठाकुर, राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक परमेश्वर मेहता, और कोर्ट मित्र के रूप में सूर्या नीलाम्बरी और प्रतीक मिश्रा ने योगदान दिया।
कानूनी और सामाजिक संदेश
कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि घरेलू हिंसा, महिलाओं और नाबालिगों के खिलाफ अपराधों में न्याय प्रणाली किसी प्रकार की छूट नहीं देगी। सजा की कठोरता और रिहाई पर रोक इस बात का संकेत है कि ऐसे अपराधों में दोषियों को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
यह फैसला बिहार और पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि घरेलू हिंसा और नाबालिगों के खिलाफ अपराधों में अदालतें सख्त रुख अपनाएंगी। अपराधियों को सामाजिक और कानूनी तौर पर जिम्मेदार ठहराने के लिए न्यायालय द्वारा निरंतर कार्रवाई की जाएगी।

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