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UPI ट्रांजेक्शन फेल हुआ और पैसे कट गए? RBI के नियमों से मिलेगा रोज ₹100 हर्जाना

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यूपीआई से भुगतान करते समय कई बार ट्रांजेक्शन अटक जाता है, पैसा खाते से कट जाता है लेकिन सामने वाले तक नहीं पहुंचता। ऐसे हालात में घबराने की जरूरत नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक ने उपभोक्ताओं के हित में साफ नियम बनाए हैं, जिनके तहत तय समय में रिफंड न मिलने पर बैंक या पेमेंट ऐप को हर दिन 100 रुपये का हर्जाना देना पड़ता है।
नियमों के मुताबिक यदि कोई यूपीआई भुगतान असफल हो जाता है और राशि खाते से कट जाती है, तो यह रकम ट्रांजेक्शन वाले दिन और उसके अगले एक कार्यदिवस यानी T+1 अवधि के भीतर वापस आ जानी चाहिए। अगर इस समय सीमा के बाद भी पैसा नहीं लौटता, तो ग्राहक मुआवजे का हकदार हो जाता है। यह प्रावधान केवल फेल ट्रांजेक्शन पर लागू होता है, गलत खाते में भेजे गए सफल भुगतान पर नहीं।
ग्राहक सबसे पहले अपने इस्तेमाल किए जा रहे यूपीआई ऐप—जैसे गूगल पे, फोनपे या पेटीएम—में जाकर संबंधित ट्रांजेक्शन पर ‘डिस्प्यूट’ दर्ज कर सकते हैं। आमतौर पर ऐप स्तर पर ही शिकायत का समाधान हो जाता है। लेकिन यदि वहां से संतोषजनक जवाब न मिले, तो सीधे भारतीय रिजर्व बैंक के शिकायत पोर्टल cms.rbi.org.in पर मामला दर्ज किया जा सकता है।
आरबीआई के दिशानिर्देश स्पष्ट कहते हैं कि T+1 अवधि के बाद जितने दिन रिफंड में देरी होगी, उतने दिनों के हिसाब से प्रतिदिन 100 रुपये का भुगतान ग्राहक को किया जाएगा। इसका मकसद बैंकों और पेमेंट कंपनियों को जवाबदेह बनाना और डिजिटल भुगतान प्रणाली में भरोसा कायम रखना है।
विशेषज्ञों का कहना है कि शिकायत करते समय ट्रांजेक्शन आईडी, तारीख, राशि और देरी का पूरा विवरण जरूर देना चाहिए, ताकि मुआवजा मिलने में आसानी हो। डिजिटल लेनदेन बढ़ने के साथ यह अधिकार आम उपभोक्ताओं के लिए बड़ा सुरक्षा कवच साबित हो रहा है।

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