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1995 के पुराने मामले में पप्पू यादव पर शिकंजा, विशेष अदालत ने कुर्की-जब्ती का दिया आदेश

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पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव की कानूनी मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। पटना की विशेष अदालत ने उनके खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कुर्की-जब्ती का आदेश जारी किया है। यह आदेश एक ऐसे मामले में दिया गया है, जिसकी जड़ें करीब तीन दशक पुरानी, यानी वर्ष 1995 तक जाती हैं।
यह कार्रवाई सांसद-विधायकों के आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत द्वारा की गई है। अदालत ने पप्पू यादव के साथ-साथ शैलेंद्र प्रसाद और चंद्र नारायण प्रसाद के खिलाफ भी यही आदेश जारी किया है। कोर्ट का मानना है कि तीनों अभियुक्त लंबे समय से न्यायिक प्रक्रिया से दूरी बनाए हुए हैं और बार-बार समन, वारंट व इश्तिहार के बावजूद पेश नहीं हुए।
मामला पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां मकान मालिक विनोद बिहारी लाल ने वर्ष 1995 में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि उनके मकान को किराए पर लेते समय वास्तविक उद्देश्य छिपाया गया और बाद में उसी मकान का इस्तेमाल सांसद कार्यालय के रूप में किया गया। शिकायतकर्ता का दावा है कि यदि उन्हें पहले से इस उपयोग की जानकारी होती, तो वे मकान किराए पर देने के लिए सहमत नहीं होते।
अदालत के अनुसार, अभियुक्तों की लगातार अनुपस्थिति न्यायिक प्रक्रिया में बाधा बन रही है। इसी को देखते हुए अब संपत्ति कुर्की-जब्ती जैसा कठोर कदम उठाया गया है। इससे पहले भी अदालत की ओर से गिरफ्तारी वारंट और इश्तिहार जारी किए जा चुके हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ा।
अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को तय की गई है। इस तारीख को अदालत में क्या रुख अपनाया जाता है और अभियुक्तों की ओर से कोई प्रतिक्रिया या उपस्थिति दर्ज होती है या नहीं, इस पर सबकी नजर टिकी रहेगी। यह मामला न सिर्फ कानूनी, बल्कि राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा 

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