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बिहार सरकार ने सरकारी जमीन पर जीरो टॉलरेंस लागू किया, अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं

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बिहार में सरकारी जमीन को लेकर सख्त नीति लागू कर दी गई है। अब किसी भी हाल में सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री एवं राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब ढिलाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी और अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विजय सिन्हा ने अपने पोस्ट में लिखा कि 'सरकारी भूमि राज्य की अमूल्य संपत्ति है। इस पर अवैध कब्जा न स्वीकार्य है, न सहनीय। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में सरकारी जमीन संरक्षण पर कार्रवाई और तेज की जा रही है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश हैं कि सरकारी जमीन के मामलों में अब कोई ढिलाई नहीं चलेगी। NDA सरकार का संकल्प—कानून का राज, कब्जामुक्त बिहार।'
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार और अधिक सख्त हो गई है। कोर्ट ने कहा कि सरकारी जमीन के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और अधिकारियों की चूक से राज्य के हित को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इसके बाद राज्य प्रशासन ने अवैध कब्जों को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाने और अधिकारियों को जिम्मेदारी तय करने के आदेश जारी किए।
जिलों को लैंड बैंक तैयार करने का भी निर्देश दिया गया है। इसके तहत अंचलों में सरकारी जमीन की पहचान की जाएगी, जिन पर अवैध कब्जा हो, उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत मुक्त कराया जाएगा। लैंड बैंक के माध्यम से इंडस्ट्रियलाइजेशन को गति मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा और लोगों की आवश्यकताओं के लिए जमीन उपलब्ध कराई जा सकेगी।
सरकारी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि पहले उन जमीनों पर कार्रवाई की जाए जो कैडेस्ट्रल सर्वे में दर्ज हैं, जिनका विधि सम्मत बंदोबस्ती नहीं हुआ है और जो निजी व्यक्तियों के अवैध कब्जे में हैं। इसके लिए नियमित मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की लापरवाही या विलंब न हो।
राज्य सरकार की यह कार्रवाई यह संकेत देती है कि अब बिहार में सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने वालों के लिए कोई जगह नहीं बची है। इससे न केवल अवैध कब्जों में कमी आएगी बल्कि लोगों के लिए कानून का संदेश भी स्पष्ट होगा। प्रशासन की यह योजना अगले कुछ महीनों में राज्य के सभी जिलों में लागू करने का लक्ष्य है, जिससे सरकारी जमीन का संरक्षण सुनिश्चित हो सके और राज्य की संपत्ति का दुरुपयोग रोका जा सके।

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