:
Breaking News

पटना में NEET छात्रा की संदिग्ध मौत: CBI को POCSO एक्ट के तहत जांच की अनुमति

top-news
https://maannews.acnoo.com/public/frontend/img/header-adds/adds.jpg

पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली जहानाबाद की NEET छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में अब CBI को POCSO एक्ट के तहत भी जांच करने की अनुमति मिल गई है। गृह विभाग ने इसके लिए संशोधित अधिसूचना जारी की है। इस मामले में पहले पटना पुलिस ने 9 जनवरी 2026 को दर्ज FIR में POCSO एक्ट शामिल नहीं किया था, जिसे बाद में जोड़ा गया। अब इस संशोधित अधिसूचना के तहत CBI मामले की जांच POCSO एक्ट के दायरे में भी करेगी, जिससे छात्रा की मौत के हर पहलू की कानूनी रूप से विस्तृत जांच संभव हो सकेगी। घटना के 23 दिन बीत जाने के बाद भी जांच जारी है और अभी तक किसी ठोस निष्कर्ष पर एजेंसी नहीं पहुंची है। सूत्रों के अनुसार CBI ने अब तक करीब 1000 पेज की केस डायरी तैयार कर ली है, जिसमें घटना से जुड़े बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्य शामिल हैं। जांच के अगले चरण में CBI अदालत में छात्रा के माता-पिता और उसकी एक सहेली का बयान दर्ज कराने की तैयारी कर रही है, क्योंकि इन बयानों से घटना के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर स्पष्टता मिल सकती है। साथ ही एजेंसी यह भी पता लगाने में लगी है कि छात्रा के अंतिम समय में हॉस्टल में कौन-कौन सी परिस्थितियां बनी थीं और उसकी मौत से पहले उसकी स्थिति कैसी थी। इसके अलावा CBI प्रभात अस्पताल के डॉक्टरों और अन्य मेडिकल स्टाफ से भी पूछताछ करने की योजना बना रही है। इससे पहले इसी अस्पताल के एक मेडिकल स्टाफ से लगभग पांच घंटे तक लंबी पूछताछ की जा चुकी है। एजेंसी का मानना है कि छात्रा के इलाज और मेडिकल प्रक्रिया से जुड़े तथ्य जांच के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं, इसलिए अस्पताल के मेडिकल रिकॉर्ड और स्टाफ के बयानों को जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जा रहा है। इस नई कानूनी कार्रवाई से मामले की जांच अब और व्यापक और गहन रूप से आगे बढ़ाई जा सकेगी, जिससे हर पहलू की न्यायसंगत जांच सुनिश्चित होगी।

https://maannews.acnoo.com/public/frontend/img/header-adds/adds.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *