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समस्तीपुर में सिविल कोर्ट अटेंडेंट भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क, 15 केंद्रों पर दो पालियों में होगी परीक्षा

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समस्तीपुर, 12 मार्च:
समस्तीपुर में आगामी 15 मार्च को आयोजित होने वाली सिविल कोर्ट के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी (अटेंडेंट/चपरासी) भर्ती परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कदाचारमुक्त माहौल में संपन्न कराने के लिए प्रशासन द्वारा व्यापक सुरक्षा एवं प्रशासनिक व्यवस्था की गई है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी संयुक्त आदेश के अनुसार जिला मुख्यालय के 15 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी।
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार परीक्षा के सफल संचालन के लिए केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी तथा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा की पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होगी। दोनों पालियों में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने विशेष सतर्कता बरतने का निर्णय लिया है।
परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक केंद्र पर स्टैटिक दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पर्याप्त संख्या में सशस्त्र बलों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही गश्ती दल लगातार सभी केंद्रों का निरीक्षण करेगा, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो सके। परीक्षा के सफल संचालन और समन्वय के लिए भूमि सुधार उप समाहर्ता ऋषभ राज तथा मुख्यालय डीएसपी कृष्ण कुमार दिवाकर को नोडल पदाधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
प्रशासन ने प्रश्नपत्रों और ओएमआर शीट की गोपनीयता बनाए रखने के लिए भी विशेष व्यवस्था की है। प्रश्नपत्रों को सुरक्षित बज्रगृह से परीक्षा केंद्रों तक सशस्त्र एस्कॉर्ट की निगरानी में पहुंचाया जाएगा, ताकि किसी प्रकार की लापरवाही या गड़बड़ी की आशंका न रहे।
परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी जिला प्रशासन ने कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले सभी अभ्यर्थियों की सघन तलाशी ली जाएगी। महिला अभ्यर्थियों की जांच के लिए महिला पुलिस कर्मियों की विशेष तैनाती की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्र के भीतर मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस, स्मार्ट वॉच या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट तथा कागजात ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यदि किसी अभ्यर्थी के पास प्रतिबंधित सामग्री पाई जाती है तो उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
परीक्षा के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रों के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी। परीक्षा केंद्रों के आसपास स्थित फोटोकॉपी की दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है और लाउडस्पीकर के उपयोग पर भी पूरी तरह रोक रहेगी, ताकि परीक्षा के दौरान किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
इसके अतिरिक्त परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आकस्मिक चिकित्सा व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। सिविल सर्जन को मेडिकल टीम एवं एम्बुलेंस के साथ तैयार रहने का निर्देश दिया गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जा सके। वहीं यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए नगर तथा मफस्सिल थाना क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी, जिससे परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
जिला प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे निर्धारित समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचें और परीक्षा की गरिमा तथा पवित्रता बनाए रखते हुए शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा में शामिल हों। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि या कदाचार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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