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हवाई टिकट रद्द करने पर 48 घंटे तक कोई चार्ज नहीं, DGCA के नए नियम
- Reporter 12
- 27 Mar, 2026
DGCA ने नए नियम लागू किए हैं। अब हवाई टिकट बुक करने के 48 घंटे के भीतर रद्द या बदलाव करने पर कोई शुल्क नहीं। रिफंड प्रक्रिया भी आसान और पारदर्शी।
48-hour-flight-ticket-refund-dgca नई दिल्ली। हवाई सफर के लिए टिकट बुक करना अब पहले से आसान और सुरक्षित हो गया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने गुरुवार से लागू नए नियमों के तहत घोषणा की है कि अगर कोई यात्री बुकिंग के 48 घंटे के भीतर टिकट रद या उसमें बदलाव करता है, तो एयरलाइन से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस दौरान एयरलाइंस रिफंड प्रोसेस करने के लिए भी कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगा सकेंगी।
इस नियम से न केवल यात्रियों को वित्तीय राहत मिलेगी, बल्कि यात्रा में होने वाली आकस्मिक परेशानियों और योजनाओं में बदलाव को भी आसानी से संभाला जा सकेगा। DGCA ने स्पष्ट किया है कि यह सुविधा सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर लागू होगी, चाहे टिकट रिफंडेबल हो या न हो।
रिफंड प्रक्रिया और समयसीमा
नए नियमों के तहत रिफंड प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया है।
क्रेडिट कार्ड से भुगतान किए गए टिकट: एयरलाइन को टिकट रद होने के 7 दिनों के भीतर रिफंड जारी करना होगा।
नकद भुगतान वाले टिकट: एयरलाइन कार्यालय में तुरंत रिफंड प्रदान किया जाएगा, जहां टिकट खरीदा गया।
ट्रैवल एजेंट या पोर्टल से बुकिंग: रिफंड की जिम्मेदारी एयरलाइन की होगी और 14 कार्य दिवसों के भीतर रिफंड देना अनिवार्य होगा।
साथ ही, एयरलाइन को टैक्स, यूजर डेवलपमेंट फी (UDF), एयरपोर्ट डेवलपमेंट शुल्क (AFD), और यात्री सेवा शुल्क (PSF) भी रिफंड करना होगा। यह नियम विशेष किराये, प्रमोशनल ऑफर वाले टिकटों और नॉन-रिफंडेबल टिकटों पर भी लागू होगा।
क्रेडिट शेल के लिए कोई दबाव नहीं
नियमों के तहत जब यात्री अपनी टिकट रद करता है, एयरलाइन को अनिवार्य रूप से पूछना होगा कि क्या यात्री रिफंड चाहते हैं या भविष्य में उपयोग के लिए क्रेडिट शेल लेना पसंद करेंगे। क्रेडिट शेल लेने का विकल्प पूरी तरह से यात्री की मर्जी पर निर्भर होगा।
एयरलाइन को रिफंड की राशि और उसका विस्तृत विवरण टिकट पर या किसी अलग फार्म पर स्पष्ट रूप से दिखाना होगा, और रिफंड नीति को एयरलाइन की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
कैंसलेशन शुल्क की सीमा
एयरलाइन को टिकट बुकिंग के समय कैंसलेशन शुल्क प्रमुखता से दिखाना होगा। किसी भी परिस्थिति में एयरलाइन मूल किराये और ईंधन अधिभार से अधिक रद्दीकरण शुल्क नहीं लगा सकती। हालांकि, ट्रैवल एजेंट द्वारा टिकट बुकिंग के समय स्पष्ट रूप से बताए गए शुल्क इसमें शामिल नहीं होंगे।
विदेशी एयरलाइनों को अपने मूल देश के नियमों के अनुसार रिफंड करना होगा। टिकट पर यदि नाम गलत लिखा गया है या अधूरा है, तो एयरलाइन 24 घंटे के भीतर नाम सुधार पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेगी।
मेडिकल आपात स्थिति में रिफंड
यदि किसी मेडिकल आपात स्थिति के कारण यात्री या परिवार का कोई सदस्य, जिसका नाम उसी PNR में दर्ज है, यात्रा अवधि के दौरान अस्पताल में भर्ती हो जाता है, तो एयरलाइन को रिफंड या क्रेडिट शेल देना अनिवार्य होगा। इस प्रक्रिया में एयरलाइन के एयरोस्पेस मेडिसिन विशेषज्ञ या DGCA द्वारा सूचीबद्ध विशेषज्ञ द्वारा यह प्रमाणित किया जाएगा कि यात्री यात्रा करने की स्थिति में नहीं था।
48 घंटे से अधिक के बाद रद्द करने पर शुल्क
नियमों के अनुसार, 48 घंटे की समयसीमा के बाद टिकट रद कराने या उसमें संशोधन करने पर एयरलाइन द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। घरेलू उड़ानों में यह नियम तब लागू होगा जब उड़ान की तारीख बुकिंग के दिन से कम से कम 7 दिन बाद हो, जबकि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए उड़ान की तारीख 15 दिन बाद होनी चाहिए।
सीट चयन और अतिरिक्त शुल्क पर राहत
सरकार ने एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि घरेलू उड़ानों में 60 प्रतिशत सीटों तक अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा, एक ही PNR पर यात्रा करने वाले यात्रियों को साथ बैठाने का प्रावधान अनिवार्य होगा। पहले एयरलाइंस सीट चुनने के लिए 200 से 2,100 रुपये तक शुल्क लेती थीं।
यात्री और आम जनता के लिए लाभ
इस नियम से यात्रियों को कई फायदे होंगे:
आकस्मिक यात्रा योजनाओं में बदलाव आसानी से किया जा सकेगा।
वित्तीय राहत – रिफंड प्रक्रिया में कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं।
ट्रैवल एजेंट या पोर्टल से बुकिंग पर भी सुरक्षा।
मेडिकल आपात स्थिति में रिफंड या क्रेडिट शेल।
टिकट पर स्पष्ट जानकारी – रिफंड राशि और विवरण।
DGCA का कहना है कि यह नियम यात्रियों के हितों की सुरक्षा करता है और यात्रा के दौरान होने वाली आकस्मिक परिस्थितियों को सहजता से संभालने में मदद करेगा।
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