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पटना में 85+ व दिव्यांग मतदाताओं के लिए घर बैठे मतदान, हर जिले में लागू करने की उठी मांग

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पटना।जिले के 85 वर्ष से अधिक उम्र व दिव्यांग मतदाता बुधवार और गुरुवार को अपने घर बैठे मतदान कर सकेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने इसके लिए चार सदस्यीय 75 भ्रमण मतदान टीमों के साथ 14 सुरक्षित टीमें गठित की हैं। सभी टीमों को प्रशिक्षण के बाद मंगलवार तक एक-एक स्कॉर्पियो गाड़ी उपलब्ध करा दी गई। बुधवार सुबह आठ बजे कोषागार से मतदान पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे।
डीएम ने बताया कि 85 वर्ष से अधिक उम्र व दिव्यांग मतदाता जिन्होंने घर से डाक मतपत्र द्वारा मतदान का आवेदन किया था, उन्हें यह विशेष सुविधा दी जा रही है। जिन्होंने आवेदन नहीं किया है, वे निर्धारित बूथ पर जाकर मतदान कर सकेंगे। सभी मतदान केंद्र भूतल पर बनाए गए हैं और रैंप की व्यवस्था की गई है ताकि किसी को असुविधा न हो।लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 60 के तहत हर विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदान पदाधिकारी, माइक्रो ऑब्जर्वर, फोटोग्राफर व पुलिसकर्मियों की टीम बनाई गई है। मतदाताओं को मतदान दल के आगमन की सूचना व्हाट्सऐप, एसएमएस, डाक या बीएलओ के माध्यम से पहले ही दी जाएगी। दृष्टिबाधित मतदाता किसी वयस्क स्वजन की सहायता ले सकेंगे, पर राजनीतिक दल या प्रत्याशी का व्यक्ति सहयोगी नहीं बन सकेगा।मतदान दल मतदाता की पहचान की पुष्टि कर हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लेंगे। मतदाता को चिह्न लगाने और मतपत्र मोड़ने की प्रक्रिया पहले ही समझा दी जाएगी, ताकि मतदान गोपनीय रहे। मतदान के बाद मतपत्र व अप्रयुक्त सामग्री सील कर पुनः कोषागार में जमा कराई जाएगी।पोस्टल बैलेट से मतदान करने वालों की संख्या के अनुसार हर विधानसभा क्षेत्र में दलों की तैनाती की गई है — दीघा में सर्वाधिक 11 मतदान दल, बिक्रम में 8, फुलवारी में 7, जबकि मोकामा, बांकीपुर व बाढ़ में 3-3 टीमों को लगाया गया है। अन्य क्षेत्रों — मनेर, पालीगंज, मसौढ़ी, कुम्हरार, पटना साहिब, फतुहा, दानापुर व बख्तियारपुर — में 4 से 5 मतदान दल कार्यरत रहेंगे।डीएम ने कहा कि यह विशेष पहल हर नागरिक को मताधिकार का अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में प्रशासन की लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है। साथ ही, आम नागरिकों और विशेषज्ञों ने मांग की है कि ऐसी सुविधा केवल पटना ही नहीं, बल्कि राज्य के हर जिले में लागू की जानी चाहिए, ताकि कोई भी वरिष्ठ या दिव्यांग मतदाता मतदान से वंचित न रहे।

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