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दरभंगा में लोक अदालत तैयारियों में लापरवाही पर परिवहन अवर निरीक्षक निलंबित, डीएम की रिपोर्ट पर विभाग ने की बड़ी कार्रवाई

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दरभंगा में राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों में लापरवाही बरतने पर परिवहन विभाग के अवर निरीक्षक धनतेरस कुमार को निलंबित कर दिया गया है। डीएम की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की गई।

दरभंगा/आलम की खबर:बिहार के दरभंगा जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आने के बाद परिवहन विभाग ने कड़ा कदम उठाते हुए एक प्रवर्तन अवर निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक महकमे में हलचल मच गई है। निलंबित अधिकारी पर आरोप है कि उन्होंने जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों के स्पष्ट निर्देशों की अनदेखी करते हुए लोक अदालत जैसे महत्वपूर्ण आयोजन की तैयारियों में सहयोग नहीं किया, जिससे कार्य में बाधा उत्पन्न हुई।

जानकारी के अनुसार, यह पूरा मामला उस समय सामने आया जब दरभंगा के जिला पदाधिकारी द्वारा भेजी गई विस्तृत रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए तैनात किए गए परिवहन विभाग के प्रवर्तन अवर निरीक्षक Dhanteras Kumar ने न तो निर्धारित समय पर स्थल का निरीक्षण किया और न ही उप-मंडल स्तर के अधिकारियों के निर्देशों का पालन किया। यह प्रतिनियुक्ति बिरौल बेंच में लोक अदालत की तैयारियों की निगरानी के लिए की गई थी, लेकिन अधिकारी के अनुपस्थित रहने और आदेशों की अवहेलना करने से पूरी व्यवस्था प्रभावित हुई।

जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा भी इस संबंध में 07 मई 2026 को प्रशासन को सूचित किया गया था कि संबंधित अधिकारी को 08 मई 2026 को स्थल पर जाकर सभी तैयारियों का जायजा लेने का निर्देश दिया गया था, लेकिन उन्होंने इस निर्देश को गंभीरता से नहीं लिया। इसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल ने भी 09 मई 2026 को उनसे सहयोग करने का अनुरोध किया, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस लगातार अनदेखी के कारण लोक अदालत की तैयारियों में कई तरह की प्रशासनिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गईं।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला पदाधिकारी ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार कर उच्च स्तर पर भेजी, जिसके आधार पर परिवहन विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित अधिकारी को निलंबित कर दिया। विभागीय आदेश के अनुसार, Bihar Transport Department ने प्रवर्तन अवर निरीक्षक धनतेरस कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय भोजपुर (आरा) जिला परिवहन कार्यालय निर्धारित किया गया है।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि के दौरान अधिकारी को नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा, जिसका भुगतान भोजपुर स्थित कार्यालय से किया जाएगा। साथ ही उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की विस्तृत जांच के लिए अलग से आरोप पत्र गठित किया जाएगा, ताकि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जा सके।

इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक स्तर पर यह संदेश गया है कि सरकारी कार्यों में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, विशेषकर जब मामला न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े राष्ट्रीय लोक अदालत जैसे महत्वपूर्ण आयोजन का हो। स्थानीय प्रशासन का मानना है कि इस तरह की लापरवाही न केवल व्यवस्था को प्रभावित करती है, बल्कि आम जनता के भरोसे पर भी सवाल खड़ा करती है।

सूत्रों के अनुसार, लोक अदालत की तैयारियों में इस तरह की बाधा के कारण कई कार्य समय पर पूरे नहीं हो पाए, जिससे आयोजन की गुणवत्ता पर भी असर पड़ने की आशंका जताई गई थी। यही कारण रहा कि जिला प्रशासन ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत रिपोर्ट भेजी और विभाग ने कार्रवाई में देर नहीं की।

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