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पटना रेलवे स्टेशन और ट्रैक पर रील बनाने वालों पर सख्ती, जुर्माने के साथ हो सकती है जेल

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पटना और दानापुर रेलवे मंडल के स्टेशनों व रेलवे ट्रैक पर रील बनाने वालों के खिलाफ रेलवे ने सख्त कार्रवाई की तैयारी की है। नियम तोड़ने पर जुर्माना और जेल का प्रावधान है।

पटना/आलम की खबर:सोशल मीडिया पर वीडियो और रील बनाने का बढ़ता ट्रेंड अब रेलवे परिसर में लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। पटना समेत दानापुर रेल मंडल के स्टेशनों और रेलवे ट्रैक पर रील बनाने वालों के खिलाफ रेलवे प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। रेलवे ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा नियमों को तोड़कर वीडियो बनाने वालों पर अब कार्रवाई की जाएगी।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, स्टेशन परिसर के प्रतिबंधित क्षेत्रों और रेलवे ट्रैक पर बिना अनुमति पहुंचना गंभीर अपराध है। कई बार लोग सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करने के लिए रेलवे ट्रैक के पास खड़े होकर वीडियो बनाते हैं या खतरनाक स्टंट करते हैं। ऐसी गतिविधियों से न केवल उनकी जान को खतरा रहता है, बल्कि रेल परिचालन भी प्रभावित हो सकता है।

यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दानापुर रेल मंडल ने निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने का फैसला लिया है। पटना जंक्शन, पाटलिपुत्र स्टेशन, राजेंद्र नगर टर्मिनल, दानापुर, आरा, बक्सर और राजगीर समेत प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर विशेष निगरानी टीम तैनात की जाएगी।

यह टीम रेलवे सुरक्षा बल, स्टेशन प्रशासन और संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेगी। आठ-आठ घंटे की शिफ्ट में जवान और कर्मचारी स्टेशन परिसर में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखेंगे। अगर कोई व्यक्ति रेलवे ट्रैक या प्रतिबंधित जगह पर रील बनाते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

रेलवे ने सीसीटीवी कैमरों की निगरानी भी बढ़ाने का फैसला किया है। स्टेशन के कंट्रोल रूम से संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। कैमरे में किसी व्यक्ति की ऐसी हरकत कैद होने पर उसकी पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

रेलवे नियमों के अनुसार रेलवे ट्रैक पर अनावश्यक रूप से घूमना, प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करना और रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाना दंडनीय अपराध है। ऐसे मामलों में दोषी व्यक्ति पर एक हजार रुपये से पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। गंभीर स्थिति में छह महीने तक जेल की सजा का भी प्रावधान है।

दानापुर मंडल के अधिकारियों ने सभी स्टेशन मास्टर, स्टेशन मैनेजर, आरपीएफ और जीआरपी को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों को कहा गया है कि रेलवे परिसर में सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए और लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जाए।

रेलवे का कहना है कि हाल के दिनों में सोशल मीडिया के लिए वीडियो और रील बनाने का चलन तेजी से बढ़ा है। कई युवा रेलवे ट्रैक, प्लेटफॉर्म के किनारे और चलती ट्रेन के आसपास वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। यह बेहद खतरनाक है और कभी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है।

रेलवे प्रशासन का कहना है कि कुछ सेकंड के वीडियो या वायरल होने की इच्छा में लोग अपनी जिंदगी को खतरे में डाल देते हैं। रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की गति और दूरी का सही अंदाजा लगाना मुश्किल होता है, इसलिए ऐसी जगहों पर किसी भी तरह की लापरवाही गंभीर परिणाम दे सकती है।

रेलवे अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे रेलवे परिसर में नियमों का पालन करें और किसी भी खतरनाक गतिविधि से बचें। यदि कहीं अवैध या असुरक्षित गतिविधि दिखाई देती है तो इसकी सूचना तुरंत रेलवे सुरक्षा कर्मियों को दें।

पटना और दानापुर मंडल में शुरू किया गया यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। रेलवे का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं बल्कि लोगों को जागरूक करना भी है, ताकि यात्रियों की सुरक्षा बनी रहे और किसी भी तरह की दुर्घटना को रोका जा सके।

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सोशल मीडिया के दौर में रील और वीडियो बनाना युवाओं के बीच लोकप्रिय हो गया है, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा नियमों की अनदेखी गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। रेलवे ट्रैक और स्टेशन ऐसे स्थान हैं जहां थोड़ी सी लापरवाही भी बड़ी दुर्घटना में बदल सकती है।

रेलवे द्वारा निगरानी बढ़ाना और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करना यात्रियों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम है। लोगों को भी समझना होगा कि कुछ पल की लोकप्रियता से ज्यादा महत्वपूर्ण जीवन की सुरक्षा है।

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