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Khan Sir Bail Hearing: खान सर को नहीं मिली अग्रिम जमानत, कोर्ट ने 3 जुलाई तक बढ़ाई अंतरिम राहत

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पटना कोचिंग विवाद मामले में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट ने फिलहाल राहत बरकरार रखी है। हथियारों से जुड़े दस्तावेज तलब करते हुए सुनवाई 3 जुलाई तक टाल दी गई।

पटना/आलम की खबर:पटना के चर्चित कोचिंग विवाद मामले में मशहूर शिक्षक खान सर को फिलहाल अदालत से बड़ी राहत नहीं मिली है, लेकिन उनकी अंतरिम सुरक्षा जारी रहेगी। पटना सिविल कोर्ट में मंगलवार को खान सर की अग्रिम जमानत याचिका और उनके दो सुरक्षा गार्डों की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की मांग की और अगली सुनवाई की तारीख 3 जुलाई निर्धारित कर दी।

अदालत के इस फैसले के बाद खान सर की गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक फिलहाल जारी रहेगी। यानी अगली सुनवाई तक उन्हें गिरफ्तारी से राहत मिली रहेगी। अब अदालत हथियारों से जुड़े दस्तावेजों और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे का निर्णय लेगी।

खान सर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए दाखिल की है याचिका

जानकारी के अनुसार खान सर ने इस मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए अग्रिम जमानत के लिए अदालत का रुख किया है। वहीं उनके साथ जुड़े दो सुरक्षा गार्डों ने नियमित जमानत के लिए आवेदन दिया है।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सुरक्षा गार्डों की भूमिका को लेकर अदालत के सामने अपनी दलील रखी। लोक अभियोजक ने आरोप लगाया कि घटना के दौरान हथियारों का इस्तेमाल भय का माहौल बनाने के लिए किया गया था। अभियोजन पक्ष ने इसी आधार पर गार्डों की जमानत याचिका का विरोध किया।

हथियारों के लाइसेंस को लेकर हुई बहस

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत के सामने कहा कि सुरक्षा गार्डों के पास मौजूद हथियार लाइसेंसी थे। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अरविंद मौआर ने दलील दी कि हथियारों से संबंधित सभी जरूरी दस्तावेज मौजूद हैं।

बचाव पक्ष का कहना था कि पुलिस जांच के दौरान हथियारों के कागजात जब्त कर लिए गए हैं, इसलिए फिलहाल वे दस्तावेज अदालत के सामने पेश नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से अदालत ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड और दस्तावेजों को तलब किया।

कोर्ट ने जांच अधिकारी से मांगे दस्तावेज

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले के जांच अधिकारी और लोक अभियोजक को निर्देश दिया कि हथियारों से संबंधित सभी दस्तावेज अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में प्रस्तुत किए जाएं।

अदालत ने कहा कि जमानत याचिकाओं पर फैसला लेने से पहले जांच से जुड़े तथ्यों और दस्तावेजों को देखना जरूरी है। इसी कारण सुनवाई को आगे बढ़ाते हुए 3 जुलाई की तारीख तय की गई।

अंतरिम राहत रहने से खान सर को मिली राहत

हालांकि अदालत ने खान सर को मिली अंतरिम सुरक्षा को खत्म नहीं किया है। इससे उन्हें फिलहाल गिरफ्तारी से राहत मिली हुई है। अगली सुनवाई तक यह सुरक्षा जारी रहेगी।

अब 3 जुलाई को होने वाली सुनवाई काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उस दिन अदालत हथियारों से संबंधित दस्तावेजों और जांच की स्थिति को देखते हुए आगे का फैसला कर सकती है।

क्या है पूरा मामला

यह मामला पटना में हुए एक कोचिंग विवाद से जुड़ा हुआ है। इस मामले में खान सर, शिक्षक रौशन आनंद समेत कुछ अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

पुलिस की ओर से दर्ज मामले में आरोप लगाया गया है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान स्थिति बिगड़ी और कानून व्यवस्था प्रभावित हुई। इसी दौरान सुरक्षा गार्डों की ओर से फायरिंग की बात भी सामने आई थी।

मामले के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और इसी क्रम में खान सर ने अदालत से अग्रिम जमानत की मांग की। वहीं उनके सुरक्षा गार्डों ने भी जमानत के लिए आवेदन दिया।

अदालत के फैसले पर टिकी नजर

खान सर बिहार के चर्चित शिक्षकों में शामिल हैं और उनके बड़ी संख्या में छात्र हैं। ऐसे में इस मामले की सुनवाई पर लोगों की नजर बनी हुई है।

कानूनी प्रक्रिया के तहत अब अदालत में अगली सुनवाई के दौरान सभी दस्तावेज पेश किए जाएंगे। इसके बाद ही साफ होगा कि खान सर और उनके सुरक्षा गार्डों की जमानत याचिकाओं पर अदालत क्या निर्णय लेती है।

फिलहाल अदालत ने गिरफ्तारी से जुड़ी अंतरिम राहत को जारी रखते हुए मामले को आगे की सुनवाई के लिए सुरक्षित रखा है।

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खान सर से जुड़े मामले में अदालत की सुनवाई के बाद फिलहाल उन्हें अंतरिम राहत मिली हुई है। न्यायिक प्रक्रिया में जांच से जुड़े दस्तावेजों और तथ्यों का महत्व होता है, इसलिए कोर्ट ने हथियारों से संबंधित रिकॉर्ड तलब किए हैं।

इस मामले में दोनों पक्षों की अपनी-अपनी दलीलें हैं। अब अगली सुनवाई में पेश होने वाले दस्तावेजों के आधार पर अदालत आगे का निर्णय लेगी।

किसी भी विवाद में निष्पक्ष जांच और कानूनी प्रक्रिया का पालन जरूरी होता है। फिलहाल सभी की नजर 3 जुलाई को होने वाली सुनवाई पर बनी हुई है।

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