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खान सर को फिलहाल नहीं मिली राहत, अग्रिम जमानत पर सुनवाई टली; 7 जुलाई को फिर होगी सुनवाई

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पटना में चर्चित शिक्षक खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई फिर टल गई। अब 7 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होने की संभावना है। जानिए पूरा मामला।

पटना/आलम की खबर:पटना के चर्चित शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर को अग्रिम जमानत के मामले में फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। शुक्रवार को उनकी अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) याचिका पर होने वाली सुनवाई एक बार फिर टल गई। अदालत ने मामले की सुनवाई अगले आदेश तक स्थगित कर दी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 7 जुलाई को होने की संभावना है। इसी दिन उनके दोनों सुरक्षा गार्डों की जमानत याचिका पर भी सुनवाई हो सकती है। पिछले एक महीने से यह मामला लगातार कानूनी और राजनीतिक चर्चाओं का विषय बना हुआ है।

यह पूरा मामला पटना में 2 जून को खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर हुए विवाद से जुड़ा है। घटना के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान पहले दूसरे पक्ष से जुड़े रौशन आनंद को गिरफ्तार किया गया। बाद में खान सर के दोनों सुरक्षा गार्डों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए खान सर ने अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की।

30 जून को हुई पिछली सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक ने अदालत में दावा किया था कि गिरफ्तार किए गए दोनों गार्ड्स के पास से अवैध हथियार बरामद हुआ था। अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना के दौरान लोगों में दहशत फैलाने की नीयत से फायरिंग भी की गई थी। इसी आधार पर अभियोजन ने जमानत याचिका का विरोध किया।

दूसरी ओर बचाव पक्ष के अधिवक्ता अरविंद मौआर ने अभियोजन के आरोपों को खारिज करते हुए अदालत में कहा कि गार्ड्स के पास मौजूद हथियार पूरी तरह लाइसेंसी था। उन्होंने अदालत को बताया कि हथियार से जुड़े सभी वैध दस्तावेज पहले ही पुलिस अपने कब्जे में ले चुकी है। बचाव पक्ष का कहना है कि अवैध हथियार रखने का आरोप तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अनुसंधान पदाधिकारी (आईओ) और लोक अभियोजक को हथियार से संबंधित सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। माना जा रहा था कि शुक्रवार को दस्तावेज अदालत में पेश होने के बाद जमानत याचिका पर फैसला आ सकता है, लेकिन सुनवाई एक बार फिर टल गई। अब अगली तारीख पर अदालत आईओ की रिपोर्ट, उपलब्ध दस्तावेजों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद खान सर की अग्रिम जमानत तथा उनके दोनों गार्ड्स की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुना सकती है।

इस पूरे घटनाक्रम पर शिक्षा जगत और राजनीतिक हलकों की भी नजर बनी हुई है। मामले ने पिछले कई सप्ताह से बिहार की राजनीति और सोशल मीडिया पर भी व्यापक चर्चा बटोरी है। इसी बीच नेपाल में रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद सोशल मीडिया पर खान सर को लेकर कई तरह के आरोप भी लगाए गए हैं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और वे इस जमानत मामले का स्थापित हिस्सा नहीं हैं।

अब 7 जुलाई की सुनवाई को इस मामले में अहम माना जा रहा है। अदालत के समक्ष प्रस्तुत होने वाले दस्तावेज और दोनों पक्षों की दलीलें यह तय करेंगी कि खान सर को अग्रिम जमानत मिलती है या नहीं। वहीं उनके दोनों सुरक्षा गार्डों की जमानत पर भी इसी दौरान महत्वपूर्ण फैसला आ सकता है।

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क्या यह फैसला केवल सुनवाई टलने तक सीमित है?

फिलहाल अदालत ने केवल सुनवाई स्थगित की है। इसका मतलब यह नहीं है कि जमानत मंजूर या खारिज कर दी गई है। अगली सुनवाई में अदालत दस्तावेजों और कानूनी तथ्यों के आधार पर निर्णय लेगी। इसलिए सभी पक्षों की निगाहें अब 7 जुलाई की संभावित सुनवाई पर टिकी हैं।

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