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Darbhanga News: भरवाड़ा में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश, SDO, SDPO और DCLR करेंगे निगरानी

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Alam Ki Khabar: दरभंगा के भरवाड़ा में सरकारी भूमि अतिक्रमण मामले में जिला लोक शिकायत निवारण प्राधिकार ने बड़ा आदेश दिया है। संबंधित अधिकारियों को दो महीने के भीतर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने और कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है।

दरभंगा/आलम की खबर:दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा प्रखंड अंतर्गत भरवाड़ा में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामले में जिला लोक शिकायत निवारण प्राधिकार ने सख्त रुख अपनाया है। प्रथम अपीलीय प्राधिकार ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करते हुए दो महीने के भीतर विवादित सरकारी भूमि को हर हाल में अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। साथ ही पूरी कार्रवाई की निगरानी के लिए अनुमंडल प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है।

यह आदेश अपर समाहर्ता (लोक शिकायत निवारण), जिला दरभंगा सह प्रथम अपीलीय प्राधिकार द्वारा 2 जुलाई 2026 को पारित किया गया। मामला समाजसेवी केशव ठाकुर द्वारा दायर अपील से जुड़ा है। अपीलकर्ता ने अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, दरभंगा सदर के 24 अप्रैल 2026 के आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील दायर की थी।

पूरा विवाद मौजा भरवाड़ा, थाना संख्या-71 के अंतर्गत स्थित खाता संख्या 1180, 1181 तथा अन्य सरकारी भूमि से संबंधित है। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण होने के कारण आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और प्रशासनिक कार्रवाई अपेक्षित गति से नहीं हो रही है।

सुनवाई के दौरान अंचल अधिकारी, सिंहवाड़ा से विस्तृत प्रतिवेदन मांगा गया। रिपोर्ट में बताया गया कि बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 के तहत पहले से ही अतिक्रमण हटाने की कानूनी प्रक्रिया जारी है। खाता संख्या 1181 के संबंध में अतिक्रमण वाद संख्या 04/2025-26 दर्ज कर प्रपत्र-I के तहत नोटिस जारी किया जा चुका है, जबकि खाता संख्या 1180 के लिए अतिक्रमण वाद संख्या 09/2025-26 दर्ज कर प्रपत्र-II के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

प्रथम अपीलीय प्राधिकार ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 के सभी प्रावधानों का पालन करते हुए विधिवत सुनवाई पूरी की जाए और अधिकतम दो महीने के भीतर सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। आदेश में यह भी कहा गया है कि कार्रवाई में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।

पूरे अभियान की निगरानी की जिम्मेदारी अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) दरभंगा सदर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO) दरभंगा सदर तथा डीसीएलआर (DCLR) दरभंगा सदर को सौंपी गई है। इन अधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा कि अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया कानून के अनुरूप और निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरी हो।

आदेश के अनुसार कार्रवाई पूरी होने के बाद अंचल अधिकारी, सिंहवाड़ा को विस्तृत प्रतिवेदन अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को उपलब्ध कराना होगा, ताकि उसकी जानकारी आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड की जा सके और मामले का विधिवत निष्पादन दर्ज किया जा सके।

प्रशासन के इस आदेश के बाद भरवाड़ा क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि आदेश का समयबद्ध पालन हुआ तो सरकारी जमीन सुरक्षित होगी और आम लोगों को भी राहत मिलेगी।

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भरवाड़ा में सरकारी भूमि संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम

लोक शिकायत निवारण प्राधिकार का यह आदेश सरकारी भूमि की सुरक्षा और अतिक्रमण के विरुद्ध प्रशासनिक जवाबदेही तय करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब निगाहें इस बात पर होंगी कि संबंधित विभाग निर्धारित दो महीने की समयसीमा के भीतर कार्रवाई पूरी कर पाते हैं या नहीं।

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