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ESIC Registration Update: 10 या अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों पर ईएसआईसी की सख्ती, पंजीकरण नहीं कराने पर होगी कार्रवाई

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Alam Ki Khabar: कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने 10 या अधिक कर्मचारियों वाले अपंजीकृत संस्थानों की पहचान शुरू कर दी है। पात्र कर्मचारियों का पंजीकरण नहीं कराने वाले नियोक्ताओं पर कार्रवाई की जाएगी।

पटना, 13 जुलाई। आलम की खबर: कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने बिहार में पात्र कर्मचारियों को स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अपंजीकृत संस्थानों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत ऐसे प्रतिष्ठानों की पहचान की जा रही है, जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं लेकिन ईएसआईसी के नियमों का पालन नहीं किया गया है।

ईएसआईसी विभिन्न सरकारी डेटाबेस का मिलान कर उन संस्थानों का सत्यापन कर रहा है, जिन्होंने अभी तक अपने पात्र कर्मचारियों का पंजीकरण नहीं कराया है। इस प्रक्रिया में एमएसएमई, यूडीआईएसई सहित अन्य सरकारी रिकॉर्ड का भी उपयोग किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारियों के अनुसार, जो संस्थान पहले से किसी केंद्रीय श्रम कानून के तहत पंजीकृत हैं, उन्हें दोबारा पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, ऐसे सभी नियोक्ताओं के लिए अपने पात्र कर्मचारियों का ईएसआईसी के तहत पंजीकरण कराना और निर्धारित अंशदान जमा करना अनिवार्य होगा।

सत्यापन के बाद संबंधित प्रतिष्ठानों को नियमों का पालन करने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा। यदि निर्धारित समय के भीतर पंजीकरण और अंशदान की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, तो बकाया राशि के साथ ब्याज, हर्जाना और अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

ईएसआईसी का मानना है कि इस अभियान से निजी कंपनियों, संविदा कर्मियों और आउटसोर्स कर्मचारियों सहित हजारों श्रमिकों को चिकित्सा सुविधा, बीमा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलेगा। विभाग ने सभी नियोक्ताओं से समय पर नियमों का पालन करने की अपील की है।

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