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Samastipur News: आर्म्स एक्ट मामले में दोषी करार, अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई

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Alam Ki Khabar: समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना कांड संख्या 421/2024 में न्यायालय ने आरोपी राजा कुमार को आर्म्स एक्ट मामले में दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹7,000 जुर्माने की सजा सुनाई।

समस्तीपुर, 29 जुलाई। समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना कांड संख्या 421/2024 में आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय श्रेणी, समस्तीपुर की अदालत ने सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया।

अभियोजन के अनुसार मामले में समस्तीपुर पुलिस द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान, साक्ष्य संकलन तथा समय पर चार्जशीट दाखिल की गई। सहायक अभियोजक अशोक कुमार प्रसाद द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी और गवाहों की गवाही के आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध हुए।

अदालत ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या 421/2024 के आरोपी राजा कुमार को शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-B)a, 26 एवं 35 के तहत दोषी पाते हुए 3 वर्ष के सश्रम कारावास तथा ₹7,000 अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय के इस फैसले को समस्तीपुर पुलिस ने प्रभावी अनुसंधान और मजबूत अभियोजन का परिणाम बताया है।

समस्तीपुर पुलिस ने कहा कि अवैध हथियार से जुड़े मामलों में त्वरित अनुसंधान, मजबूत साक्ष्य और प्रभावी अभियोजन के माध्यम से दोषियों को सजा दिलाने की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। इससे अपराध पर नियंत्रण और कानून के प्रति लोगों का विश्वास मजबूत होगा।

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विशेष टिप्पणी

आर्म्स एक्ट के मामलों में समयबद्ध अनुसंधान और प्रभावी पैरवी न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत बनाती है। ऐसे फैसले अवैध हथियार रखने और अपराध करने वालों के लिए कड़ा संदेश हैं कि कानून से बचना आसान नहीं है।

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