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IRCTC Money Laundering Case: लालू, राबड़ी और तेजस्वी समेत 9 के खिलाफ आरोप

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Alam Ki Khabar | Bihar News | Patna News | Samastipur News | IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत 9 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी।

नई दिल्ली, 10 सितंबर, Alam Ki Khabar। IRCTC होटल टेंडर से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा आदेश सुनाया है। अदालत ने पूर्व रेल मंत्री और RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत कुल 9 आरोपियों के खिलाफ मामले को आगे बढ़ाते हुए आरोप तय किए हैं। मामले की अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी।


अदालत के आदेश के बाद इस मामले में लालू परिवार समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ अब मुकदमे की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। वहीं, कोर्ट ने सात आरोपियों को मामले से आरोपमुक्त कर दिया है।


जिन प्रमुख आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं, उनमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, सरला गुप्ता, पीसी गुप्ता, लारा प्रोजेक्ट्स, सुजाता होटल्स, विजय कोचर और विनय कोचर शामिल हैं।


अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जांच को राजनीतिक प्रभाव से प्रेरित होने की दलील को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट के अवलोकन में कथित तौर पर सामने आए लेन-देन और लारा प्रोजेक्ट्स को हुए लाभ को महत्वपूर्ण माना गया।


मामले की जड़ रेल मंत्री के रूप में लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल के दौरान IRCTC के दो होटलों से जुड़े टेंडर और उसके बाद हुए कथित संपत्ति लेन-देन से जुड़ी है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि होटल संचालन से जुड़े टेंडर में अनियमितता के बदले लाभ पहुंचाने की व्यवस्था की गई और बाद के लेन-देन में जमीन तथा कंपनी से जुड़े हित सामने आए।


अदालत ने अपने अवलोकन में यह भी कहा कि उपलब्ध सामग्री के आधार पर लालू प्रसाद यादव की भूमिका को लेकर संदेह पैदा होता है। कोर्ट के मुताबिक, पटना में स्थानांतरित की गई जमीन और उससे जुड़े लेन-देन को कथित अपराध की आय से जोड़कर देखा गया है।


राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की भूमिका को लेकर भी अदालत ने उपलब्ध सामग्री के आधार पर आगे मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त आधार माना है। हालांकि, आरोप तय होना दोष सिद्ध होना नहीं है। मामले में आरोपों की न्यायिक जांच और सुनवाई आगे जारी रहेगी।


अब सभी संबंधित आरोपियों को 3 अक्टूबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में होने वाली अगली कार्यवाही में पेश होना होगा। उस तारीख को मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया पर सुनवाई होगी।


मामले की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि यह लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार से जुड़े पुराने रेल टेंडर विवाद की मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा है। अब आरोप तय होने के बाद मामले की सुनवाई अगले चरण में प्रवेश कर गई है।


अदालत की टिप्पणी और आगे की सुनवाई


राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश से यह स्पष्ट है कि अदालत ने प्रथम दृष्टया उपलब्ध सामग्री को मुकदमा आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त माना है। हालांकि, अंतिम फैसला सबूतों और पूरी न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा। 3 अक्टूबर की सुनवाई पर अब सभी की नजर रहेगी।


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लालू परिवार से जुड़े अन्य मामलों में अदालत की पिछली कार्यवाही और जांच एजेंसियों की कार्रवाई की खबरें Alam Ki Khabar पर पढ़ें।

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