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Patna News: शंभू गर्ल्स हॉस्टल मामले में CBI की क्लोजर रिपोर्ट, 13 अक्टूबर को कोर्ट में होगी सुनवाई

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Alam Ki Khabar | Bihar News | Patna News | Samastipur News | शंभू गर्ल्स हॉस्टल में NEET छात्रा की मौत मामले में CBI ने पर्याप्त सबूत नहीं मिलने की बात कहते हुए क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। 13 अक्टूबर को अदालत में सुनवाई होगी।

पटना, 7 अक्टूबर आलम की खबर: शंभू गर्ल्स हॉस्टल में NEET की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्रा की मौत का मामला एक बार फिर चर्चा में है। लंबे समय तक चली जांच के बाद CBI ने अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। जांच एजेंसी की रिपोर्ट में किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने लायक पर्याप्त ठोस साक्ष्य नहीं मिलने की बात कही गई है। अब इस मामले में सबसे अहम तारीख 13 अक्टूबर है, जब अदालत क्लोजर रिपोर्ट पर सुनवाई करेगी।

छात्रा की मौत के बाद उठे थे कई सवाल

पटना में पढ़ाई के लिए रह रही छात्रा की हॉस्टल में तबीयत बिगड़ने और बाद में मौत होने के बाद मामले ने गंभीर रूप ले लिया था। शुरुआती जांच में घटना को लेकर कई सवाल उठे। परिवार की ओर से भी मौत की परिस्थितियों पर संदेह जताया गया और निष्पक्ष जांच की मांग की गई।

मामला आगे बढ़ा तो जांच की दिशा भी बदली। छात्रा के शरीर पर चोट के निशान और फॉरेंसिक जांच से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सामने आने के बाद घटना को लेकर गंभीर आशंकाएं व्यक्त की गईं।

फॉरेंसिक जांच बनी महत्वपूर्ण कड़ी

मामले की जांच के दौरान छात्रा के कपड़ों से जैविक साक्ष्य मिलने की बात सामने आई थी। इसके बाद DNA जांच के जरिए यह पता लगाने का प्रयास किया गया कि यह साक्ष्य किस व्यक्ति से संबंधित है।

जांच के दौरान कई संदिग्ध और मामले से जुड़े लोगों के नमूने लिए गए। लेकिन उपलब्ध जानकारी के अनुसार किसी भी व्यक्ति के DNA से फॉरेंसिक साक्ष्य का मिलान नहीं हो सका।

यही बात जांच के लिए बड़ी चुनौती बनी रही। एक तरफ फॉरेंसिक साक्ष्य जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा था, वहीं दूसरी तरफ उससे किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित नहीं हो सकी।

पुलिस की शुरुआती जांच भी सवालों में रही

घटना के शुरुआती दौर में पुलिस की कार्रवाई और जांच की दिशा को लेकर भी सवाल उठे थे। परिवार और लोगों की ओर से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग तेज हुई। इसके बाद विशेष जांच के स्तर पर भी कार्रवाई आगे बढ़ी।

जांच में सामने आए तथ्यों और पुलिस की कार्रवाई को लेकर उठे सवालों के बीच मामला केंद्रीय जांच एजेंसी तक पहुंचा। इसके बाद CBI ने मामले की जांच अपने हाथ में ली और घटनास्थल तथा हॉस्टल से जुड़े विभिन्न पहलुओं की पड़ताल की।

हॉस्टल संचालक की गिरफ्तारी के बाद भी नहीं मिली निर्णायक कड़ी

मामले की जांच के दौरान हॉस्टल संचालक को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि जांच की निर्धारित अवधि में आरोपपत्र दाखिल नहीं होने के कारण उसे अदालत से जमानत मिल गई।

इसके बाद भी जांच एजेंसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही रही कि छात्रा की मौत से जुड़े ऐसे ठोस साक्ष्य सामने आएं, जिनके आधार पर किसी व्यक्ति की आपराधिक जिम्मेदारी तय की जा सके।

CBI ने दाखिल कर दी क्लोजर रिपोर्ट

अब CBI ने अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। रिपोर्ट में जांच के दौरान पर्याप्त ठोस साक्ष्य नहीं मिलने की बात कही गई है। हालांकि क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होना मामले का अंतिम न्यायिक फैसला नहीं है।

अदालत रिपोर्ट को स्वीकार कर सकती है या उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए आगे की जांच अथवा अन्य कानूनी प्रक्रिया का रास्ता भी तय कर सकती है। इसलिए फिलहाल मामले का अंतिम निष्कर्ष अदालत की सुनवाई के बाद ही सामने आएगा।

13 अक्टूबर को होगी अहम सुनवाई

अब 13 अक्टूबर की तारीख इस मामले के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। अदालत CBI की क्लोजर रिपोर्ट और मामले से जुड़े रिकॉर्ड पर विचार करेगी।

पीड़ित परिवार की ओर से रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज कराए जाने की स्थिति में अदालत उस पक्ष को भी सुन सकती है। इसके बाद अदालत यह तय करेगी कि जांच को यहीं समाप्त माना जाए या मामले में आगे किसी कार्रवाई की जरूरत है।

परिवार को अब अदालत से उम्मीद

लंबी जांच और कई स्तरों पर उठे सवालों के बाद अब पीड़ित परिवार की नजर अदालत पर है। परिवार के लिए सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि छात्रा की मौत के पीछे आखिर वास्तविक कारण क्या था और अगर किसी अपराध की आशंका थी तो उसका जिम्मेदार कौन है।

CBI की क्लोजर रिपोर्ट ने जांच को एक नए मोड़ पर ला दिया है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया अभी बाकी है। 13 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि अदालत इस रिपोर्ट को किस नजर से देखती है और आगे की कार्रवाई के लिए क्या आदेश देती है।

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