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Hajipur News: साहू होटल का फूड लाइसेंस सस्पेंड, किचन में गंदगी और खुले में रखे मिले खाद्य पदार्थ

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Alam Ki Khabar | Bihar News | Patna News | Samastipur News | हाजीपुर के राजेंद्र चौक स्थित साहू होटल का खाद्य लाइसेंस 22 अक्टूबर से निलंबित। तड़का में कॉकरोच मिलने की शिकायत के बाद जांच में किचन की सफाई और खाद्य पदार्थों के रखरखाव में खामियां मिलीं।

हाजीपुर, 22 अक्टूबर। वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित चर्चित साहू होटल पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। राजेंद्र चौक स्थित होटल के तड़का में कॉकरोच मिलने की शिकायत के बाद अधिकारियों ने जांच की। निरीक्षण के दौरान रसोई में साफ-सफाई की कमी और तैयार खाद्य पदार्थों को खुले में रखने जैसी अनियमितताएं सामने आईं। इसके बाद लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने 22 अक्टूबर से होटल का खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।


शिकायत के बाद 21 अक्टूबर को हुई जांच


जानकारी के अनुसार, होटल के तड़का में कॉकरोच मिलने की शिकायत खाद्य संरक्षा आयुक्त कार्यालय, पटना तक पहुंची थी। इसके बाद 21 अक्टूबर को वैशाली जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने होटल का निरीक्षण किया।


जांच के दौरान रसोई की स्थिति अस्वच्छ पाई गई। अधिकारियों ने तैयार खाद्य पदार्थों को खुले में रखे जाने और उनके भंडारण में साफ-सफाई के मानकों का पालन नहीं किए जाने की बात भी दर्ज की।


खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई


निरीक्षण में सामने आई खामियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत निर्धारित स्वच्छता मानकों का उल्लंघन माना गया। इसमें अनुसूची-4 के स्वच्छता संबंधी प्रावधानों और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस (GMP) से जुड़े मानकों का पालन नहीं किए जाने का मामला शामिल है।


मामले को गंभीर मानते हुए अभिहित अधिकारी-सह-लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने होटल का खाद्य लाइसेंस निलंबित करने का आदेश जारी किया। कार्रवाई 22 अक्टूबर से प्रभावी की गई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वैध लाइसेंस के बिना खाद्य कारोबार का संचालन नहीं किया जा सकता।


खाद्य कारोबारियों को स्वच्छता मानकों का पालन करने का निर्देश


खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता से जुड़े नियमों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। खाद्य कारोबारियों से रसोई की साफ-सफाई, भोजन के सुरक्षित भंडारण और निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की गई है।


इस कार्रवाई का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना है। होटल के लाइसेंस निलंबन के बाद आगे की स्थिति संबंधित प्राधिकरण के आदेशों और नियमानुसार की जाने वाली कार्रवाई पर निर्भर करेगी।

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