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Bihar Voter List 2027: 2008 में जन्मे युवाओं का वोटर आईडी आवेदन अटका, BLO भी नहीं कर पा रहे ऑनलाइन आवेदन

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 Alam Ki Khabar | Bihar News | Patna News | Samastipur News | बिहार में 12 नवंबर से वोटर लिस्ट का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण शुरू होगा। 2008 में जन्मे 18 वर्ष पूरे कर चुके युवाओं के ऑनलाइन आवेदन में परेशानी सामने आई है। BLO से संपर्क के बाद भी समाधान नहीं मिला। निर्वाचन आयोग से तकनीकी सुधार की मांग।

5 नवंबर 2026 | Alam Ki Khabar


बिहार वोटर लिस्ट 2027: 18 साल पूरे होने के बाद भी नहीं जुड़ रहा नाम, ऑनलाइन पोर्टल और BLO के पास आवेदन में परेशानी


पटना। बिहार में मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए 12 नवंबर से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Summary Revision-SSR) अभियान शुरू होने जा रहा है। चुनाव आयोग की इस पहल के तहत नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, मतदाता पहचान पत्र में सुधार करने और सूची से जुड़ी गलतियों को ठीक करने का अवसर मिलेगा। खासकर पहली बार मतदान करने वाले युवाओं और दिव्यांग मतदाताओं को इस अभियान में प्राथमिकता देने की बात कही गई है। लेकिन अभियान शुरू होने से पहले ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को लेकर एक ऐसी परेशानी सामने आई है, जिस पर निर्वाचन विभाग का ध्यान जाना जरूरी है।


मामला उन युवाओं से जुड़ा है, जिनका जन्म वर्ष 2008 है और जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन के दौरान जन्मवर्ष का विकल्प उपलब्ध नहीं होने से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया बाधित हो रही है। हैरानी की बात यह है कि संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क करने के बाद भी आवेदन नहीं हो सका।


18 वर्ष पूरे, फिर भी ऑनलाइन आवेदन में नहीं मिल रहा 2008 का विकल्प


एक अभिभावक के अनुसार, उनके बेटे का जन्म 15 अगस्त 2008 को हुआ था। वह 15 अगस्त 2026 को ही 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और अब उसकी उम्र 18 वर्ष 2 महीने हो चुकी है।


जब अभिभावक ने अपने बेटे का नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का प्रयास किया, तो जन्म की तारीख के रूप में 15 अगस्त का विकल्प उपलब्ध था। लेकिन जन्मवर्ष के चयन में 2008 का विकल्प नहीं मिल रहा था। पोर्टल पर जन्मवर्ष 2007 तक ही सीमित दिखाई दे रहा था।


इस समस्या के बाद अभिभावक ने स्थानीय BLO से भी संपर्क किया। लेकिन BLO की ओर से भी यही बताया गया कि ऑनलाइन आवेदन नहीं हो पा रहा है। इस तरह ऑनलाइन पोर्टल और BLO के स्तर पर प्रयास के बावजूद पात्र युवा का आवेदन नहीं हो सका।


जब सरकार ने दिया है मौका, तो आवेदन में बाधा क्यों?


निर्वाचन आयोग की ओर से घोषित कार्यक्रम के अनुसार, इस विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की अर्हता तिथि 1 जनवरी 2027 निर्धारित की गई है। इसका मतलब है कि जिन युवाओं की उम्र 1 जनवरी 2027 तक 18 वर्ष पूरी हो जाएगी, वे भी मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।


ऐसे में 2008 में जन्मे युवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन में जन्मवर्ष का विकल्प उपलब्ध नहीं होना गंभीर सवाल खड़ा करता है। यदि पोर्टल पर 2008 का विकल्प नहीं मिलेगा, तो पात्र युवा अपना आवेदन कैसे पूरा करेंगे?


यह समस्या एक अभिभावक के वास्तविक आवेदन अनुभव पर आधारित है। हालांकि, यह स्पष्ट होना बाकी है कि तकनीकी बाधा केवल संबंधित आवेदन में है या अन्य जगहों पर भी ऐसी परेशानी आ रही है।


12 नवंबर से शुरू होगा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण


बिहार में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत 12 नवंबर से होगी। इसी दिन प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक मतदाता अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे।


निर्वाचन अधिकारियों को 28 दिसंबर तक इन दावों और आपत्तियों का निपटारा करना होगा। इसके बाद 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।


इस अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक और समावेशी बनाना है, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे।


दिव्यांग मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर


इस अभियान को लेकर पटना में स्टेट स्टीयरिंग कमेटी ऑन एक्सेसिबल इलेक्शन की बैठक आयोजित की गई। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी माधव कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिव्यांग मतदाताओं की चुनावी भागीदारी बढ़ाने और उन्हें जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर चर्चा की गई।


निर्वाचन विभाग के मुताबिक, दिव्यांग मतदाता ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं। मतदाता पहचान पत्र में नाम, पता और अन्य विवरण में गलती होने पर भी सुधार कराया जा सकता है।


नाम जोड़ने और सुधार के लिए कौन-सा फॉर्म भरें?


मतदाता सूची से जुड़े अलग-अलग कार्यों के लिए चुनाव आयोग ने अलग-अलग फॉर्म निर्धारित किए हैं।


- फॉर्म-6: मतदाता सूची में नया नाम जोड़ने के लिए।

- फॉर्म-7: किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए।

- फॉर्म-8: नाम, पता और अन्य विवरण में सुधार, निवास स्थान बदलने तथा दिव्यांग मतदाता के रूप में विवरण दर्ज कराने जैसे कार्यों के लिए।


ऑनलाइन आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in उपलब्ध है। इसके अलावा मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950, सक्षम ऐप और ECINET ऐप के माध्यम से भी संबंधित सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं।


निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन से जांच कराने की मांग


मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना प्रत्येक पात्र नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार है। सरकार और निर्वाचन आयोग जब 1 जनवरी 2027 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं को आवेदन का अवसर दे रहे हैं, तो ऑनलाइन आवेदन प्रणाली में भी उसी के अनुरूप व्यवस्था होनी चाहिए।


ऐसे में निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन पदाधिकारी और संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी से मांग है कि 2008 जन्मवर्ष के विकल्प की समस्या की जांच कराई जाए। साथ ही BLO के माध्यम से भी ऐसे पात्र युवाओं के आवेदन की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि तकनीकी परेशानी के कारण किसी योग्य युवा का नाम मतदाता सूची में जुड़ने से न रह जाए।


मतदाता बनने का अवसर तभी सार्थक होगा, जब पात्र युवाओं के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी आसान और बाधारहित हो।


पूरी खबर पढ़ने के लिए Alam Ki Khabar पढ़ें।


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