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लखीसराय में राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन, सैकड़ों मामलों के त्वरित निपटारे की पहल

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लखीसराय।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखीसराय के तत्वावधान में शनिवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत का उद्देश्य आम लोगों को सुलभ, सरल और निःशुल्क न्याय उपलब्ध कराना तथा लंबे समय से लंबित मामलों का आपसी सहमति से त्वरित समाधान करना रहा।

लोक अदालत का उद्घाटन पूर्वाह्न 10 बजे जिलाधिकारी सह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सह-अध्यक्ष श्री मिथिलेश मिश्र, पुलिस अधीक्षक श्री अजय कुमार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह सह-अध्यक्ष श्री अजय कुमार शर्मा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।

इस अवसर पर बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से ऐसे मामलों का निपटारा किया जाता है, जिनमें आपसी समझौते की संभावना होती है। इनमें शमनीय आपराधिक मामले, चेक बाउंस से जुड़े एनआई एक्ट के वाद, बैंक ऋण वसूली, मोटर दुर्घटना दावा, पारिवारिक एवं वैवाहिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, बिजली-पानी बिल से संबंधित विवाद, राजस्व व अन्य सिविल मामले तथा वन अधिनियम से जुड़े प्रकरण शामिल हैं।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री राजू कुमार ने आम नागरिकों से अपील की कि वे अपने लंबित मामलों के शीघ्र समाधान के लिए लोक अदालत का अधिकतम लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में हुए समझौते अंतिम और बाध्यकारी होते हैं, जिनके विरुद्ध अपील की व्यवस्था नहीं है। इससे न केवल समय की बचत होती है, बल्कि अनावश्यक खर्च से भी राहत मिलती है।

राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन से न्यायालयों पर लंबित मामलों का बोझ कम होने के साथ-साथ आम लोगों को त्वरित न्याय मिलने की उम्मीद जगी है।

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