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हत्याकांड में मुख्य आरोपी अखिलेश उर्फ़ धोनी को उम्रकैद, दो अलग-अलग धाराओं में सजा

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अमरदीप नारायण प्रसाद समस्तीपुर

समस्तीपुर जिले के बहुचर्चित गढ़सिसई हत्याकांड में आज बड़ा फैसला आया है। दलसिंहसराय स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशिकांत राय के न्यायालय ने इस मामले में मुख्य आरोपी अखिलेश कुमार उर्फ़ धोनी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उसे भादवि की धारा 302 में दोषी करार देते हुए 25 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

इसके साथ ही न्यायालय ने आरोपी को आर्म्स एक्ट की धारा 27 में भी दोषी पाया है। इस धारा में अदालत ने 5 वर्ष सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी है। अर्थदंड नहीं देने पर 10 दिन अतिरिक्त कारावास का प्रावधान रखा गया है।

अदालत ने आदेश दिया है कि आरोपित से वसूले जाने वाले कुल अर्थदंड का 90 प्रतिशत हिस्सा मृतक के आश्रितों को दिया जाएगा, जिससे उन्हें न्यायिक सहायता मिल सके।

क्या था मामला?

घटना 25 जून 2018 की है। विद्यापतिनगर थाना क्षेत्र के गढ़सिसई प्यारे चौक के पास अपराधियों ने रुपेश कुमार उर्फ़ राजा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड में अखिलेश कुमार उर्फ़ धोनी को मुख्य आरोपी के रूप में चिन्हित किया गया था। लगभग साढ़े सात वर्षों तक चले मामले की विस्तृत सुनवाई के बाद आज अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को कठोर सजा दी है।

यह फैसला पीड़ित परिवार के लिए न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

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