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बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध में फांसी की सजा

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ढाका। बांग्लादेश की राजनीति में हलचल मचा देने वाले ऐतिहासिक फैसले में अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को निहत्थे नागरिकों पर गोली चलवाने, प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाने और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई है।

कोर्ट की जांच में क्या सामने आया?

न्यायाधिकरण की विस्तृत सुनवाई में अदालत ने पाया कि छात्रों और आम नागरिकों के शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को कुचलने के लिए घातक हथियारों और ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल का आदेश सीधे शेख हसीना द्वारा दिया गया था।कोर्ट के अनुसार 19 जुलाई के बाद गृह मंत्री के आवास पर कई अहम बैठकें हुईं, जिनमें आंदोलन को बलपूर्वक रोकने और नेताओं‑छात्रों को “टारगेट” करने के निर्देश दिए गए।

अदालत ने 54 गवाहों के बयान, देशभर से जुटाए गए वीडियो‑फोटो सबूत और संयुक्त राष्ट्र एजेंसी की रिपोर्टों का गहराई से अध्ययन कर अपने निर्णय को अंतिम रूप दिया।

आईजीपी और अन्य अधिकारियों की भूमिका

सुनवाई में यह भी खुलासा हुआ कि पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) ने पूछताछ के दौरान कई अहम कार्रवाइयों में अपनी भूमिका स्वीकार की। अदालत ने कहा कि हिंसा को रोकने के बजाय सुरक्षा एजेंसियां “उल्टा दमन का औजार” बन गईं।

मुख्य न्यायाधीश ने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान ICT के मुख्य न्यायाधीश ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा:शेख हसीना ने विरोध कर रहे छात्रों और नागरिकों पर हिंसक कार्रवाई के आदेश देकर मानवता के खिलाफ गंभीर अपराध किया। उनके निर्देशों के चलते निर्दोष लोगों की जान गई।”कोर्ट ने बताया कि ढाका विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ उनकी फोन बातचीत का रिकॉर्ड भी मौजूद है, जिसमें हसीना कथित रूप से छात्रों को ‘कठोर कार्रवाई’ का निशाना बनाने के निर्देश देती सुनाई देती हैं।

अदालत की अंतिम टिप्पणी

न्यायाधिकरण ने अपने फैसले में कहा कि शेख हसीना द्वारा किए गए आदेश “जानबूझकर, योजनाबद्ध और हिंसा को भड़काने वाले” थे। अवामी लीग समर्थकों पर भी आंदोलनकारियों को परेशान करने और हिंसक घटनाओं में शामिल होने के आरोपों का उल्लेख किया गया।

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